लागू हुए नए नियम: बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा:-परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला के मुताबिक प्रदेशभर में अब बिना आईएसआई मार्क (नॉन स्टैंडर्ड) वाले हेलमेट बेचने वालों और उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई (Strict action on sale and use of helmets without ISI mark) की जाएगी. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और पुलिस विभाग की ओर से जल्द ही सघन जांच अभियान चलाया जाएगा. हालांकि, इस अभियान से पहले विशेष अभियान चलाकर हेलमेट निर्माताओं और वाहन चालकों को स्टैंडर्ड हेलमेट ही उपयोग में लेने के लिए जागरूक भी किया जाएगा.
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र ओला की अध्यक्षता में सोमवार को परिवहन भवन में स्टैंडर्ड हेलमेट ही उपयोग में लाने और नॉन स्टैंडर्ड पर कार्रवाई करने के संबंध में अहम विशेष बैठक हुई. बैठक में मंत्री बृजेंद्र ओला ने परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए.
सड़क हादसों में मौत की बड़ी वजह घटिया हेलमेट
गैर सरकारी संगठन ट्रैक्स -Tracks (ट्रैफिक रिफॉर्म्स एंड एडवोकेसी एक्सपर्ट्स) की संस्थापक महासचिव रजनी गांधी ने कहा कि भारत में हर साल सड़क हादसों में 37 फीसदी दोपहिया वाहन चालकों के साथ होते हैं और इनमें से 80 फीसदी बाइक सवारों की मौत हेलमेट न पहनने या घटिया क्वालिटी का हेल्मेट (Low Quality Helmet) पहनने के कारण होती है. ऐसे में हेलमेट दोपहिया सवार हर शख्स पुरुष, महिला और बच्चों के लिए अनिवार्य है. बाइक खरीद के साथ ही ऐसा हेलमेट खरीदना जरूरी होना चाहिए. लेकिन हमारे देश में लोग बच्चों को कभी हेलमेट नहीं पहनाते. महिलाएं भी बेहद कम संख्या में हेलमेट पहने हुए होती हैं.
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने यह भी कहा है कि अब राजस्थान राज्य में दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले लोगों की संख्या भी कम हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग तो दुर्घटना में केवल सिर पर चोट लगने की वजह से ही मरते हैं।यदि लोग दो पहिया वाहन चलाते समय Standard Helmet का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे उनका सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा जिससे उनके सिर पर चोट भी नहीं लगेगी।
बिना ISI Mark Helmet पहनने वाले और बेचने वाले के खिलाफ होगी, सख्त कार्यवाही
बैठक में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि हर स्टैंडर्ड हेलमेट पर लाइसेंस नंबर अंकित होते है. वाहन चालक हेलमेट खरीदने से पहले उन अंकित नंबरों को ‘बीआईएस केयर’ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए सर्च कर हेलमेट की प्रामणिकता जांच सकते हैं. बीआईएस अधिकारी को हेलमेट पर क्यूआर कोड भी प्रिंट कराने और सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के अधिकारियों को हर जिले में जागरूकता संबंधित हॉर्डिंग्स लगाने के सुझाव दिए.
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हाल ही में राजस्थान राज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री Brijendra Singh Ola की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लिए गए निर्णय के अनुसार जो भी व्यक्ति बिना ISI Mark का हेलमेट पहनता है या फिर जो दुकानदार बिना ISI Mark के हेलमेट को बेचते हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
नकली हेलमेट खरीद-बिक्री पर 1 साल तक जेल
अब देश में केवल बीआईएस/आईएसआई मुहर वाले हेलमेट बेचने की मंजूरी होगी. अगर कोई भी शख्स बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट बनाता है, या उसकी खरीद या बिक्री में लिप्त पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की कैद और न्यूनतम 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. यह जुर्माना 5 लाख रुपये तक बढ़ाया भी जा सकता है.
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Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने आपको बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।
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