GST in Hindi:- दोस्तों आपने अपने जीवन में अब तक GST का नाम तो कहीं सुना ही होगा। लेकिन GST के बारे में विस्तार से पता नहीं होगा। तो आज हम आपको इस पोस्ट की मदद से GST के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो इस पोस्टGST in Hindi को अंत तक जरूर पढ़ें।
GST क्या है :- भारत में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मैं सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और कई सारी वस्तुएं भी खरीदी जाती है। तो उन सभी वस्तुओं पर भारत सरकार द्वारा अलग-अलग टैक्स वसूले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब भारत में GST लागू हो चुकी है, और GST होने के बाद वस्तु की सही दाम वसूली जाती है। GST वस्तु और सेवा पर आधारित होती है।
भारत सरकार द्वारा नागरिकों पर समान और सेवा पर टैक्स लगाया जाता है। जोकि निम्नलिखित है :-
1.) समान :- जब आप कहीं से भी सामान खरीदते हैं। तब Goods के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसे Gooda Tax के रूप में टैक्स वसूल दी है।
2.) सेवा :- आप अपने जीवन में सामान खरीदने के अलावा कहीं भी सेवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार Service Tax के नाम से टैक्स वसूलते हैं।
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बड़े-बड़े जानकारों के अनुसार भारत सरकार ने आजादी के बाद टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सबसे बड़ा कदम GST को लेकर उठाया है। GST आने के बाद देश में कई सुधार देखने को मिले, और नागरिकों को अलग-अलग टेक्स्ट से छुटकारा भी मिला। आपको जानकारी के लिए बता दें। कि पहले हर वस्तु पर 30 से 35% टैक्स देना पड़ता था, और कई कई वस्तुओं पर लगभग 50% तक टैक्स भी लिया जाता था। लेकिन जब GST लागू हुई। तब से वस्तुओं और सेवाओं पर सही दाम लगाए जाने लगे, और GST के आने के बाद ज्यादा से ज्यादा किसी वस्तु या सेवा पर 28% टैक्स लिया जाता है।
GST के प्रकार:- भारत सरकार ने GST को कई अलग-अलग प्रकारों में लागू किया है। जो कि निम्नलिखित है :-
1.) CGST:- CGST के अनुसार भारत सरकार अलग-अलग राज्यों के अंदर होने वाली सेवाओं और सामान की खरीद पर लगने वाला टैक्स है, और जब वह टेक्स्ट केंद्र सरकार सुनती है। तब उसे Central Goods And Service Tax कहा जाता है।
2.) SGST:-राज्य सरकार में होने वाली सेवाओं के उपयोग और सामग्री की खरीदारी पर लगने वाले टैक्स को State Goods And Service Tax कहते हैं।
3.) IGST:-जब किसी दो राज्यों के बीच किसी मतलब से जुड़े लेनदेन और सेवा के उपयोग के ऊपर लगाए गए टैक्स को Integrated Goods And Service कहते है।
4.) UTGST:- यह टेक्स 5 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सामान की लेनदेन व सेवाओं के उपयोग पर लगाया जाता है। इस टैक्स को Union Territory Goods And Service Tax कहा जाता हैं।
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