Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana | मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

|
Facebook

इस आलेख में मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना,Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana,मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज,मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता,मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि,मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं|

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना(Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana):-
महिला श्रमिक को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में उनको मिलने वाली तनख्वाह का 50% प्रसूति हितलाभ के रूप में प्रदान किया जाता है। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना-2021 (एमएमपीएसवाई) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं के लिये यह योजना एक अप्रैल, 2021 से प्रभावशील हो गई है। इसमें पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। इसके साथ ही प्रसव के बाद ₹1000 की धनराशि चिकित्सा आदि खर्चे के रूप में प्रदान की जाती है। साथ ही योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं के पति को भी 15 दिन का पितृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक महिला और उनके पति को पंजीकृत निर्माण श्रमिकों होना आवश्यक है।

Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज:-
1.)पहचान प्रमाण पत्र
2.)निवास प्रमाण पत्र
3.)आयु का प्रमाण पत्र
4.)प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र
5.)डिलीवरी संबंधित दस्तावेज
6.)लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड
7.)आधार कार्ड
8.)बैंक पासबुक

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता:-
1.)“श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माणकारी श्रमिक महिला के पास पहचान पत्र (ID) होना आवश्यक है।
2.)योजना का लाभ लेने के लिए प्रसव के समय लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3.)इस योजना का लाभ केवल राज्य के असंगठित क्षेत्र की महिलायें ही प्राप्त कर सकती हैं।
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत केवल उन्हीं महिलाओं को सुविधा प्रदान करेगी 4.)जिनके 02 से कम बच्चे होंगे। यदि किसी महिला के पहले से दो बच्चे हैं तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं।
5.)पंजीकृत श्रमिक का जीवित पंजीयन, निर्माण श्रमिक का पंजीयन, पंजीयन दिनांक से 03 वर्ष तक वैद्य रहता है।
6.)इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के पास श्रमिक पंजीकृत कार्ड होना चाहिए। जिससे महिलाओं का इस श्रेणी में होने का प्रमाण मिल सकें।
7.)“प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला द्वारा प्रसव के 60 दिन बाद भी आवेदन किया जा सकता हैं।

यह भी जाने :-

1.)राजस्थान छात्रगृह किराया योजना

2.)प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

3.)राजस्थान में बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि:-
1.)मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2019 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा ₹16000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
2.)योजना में 16 हजार रुपये की राशि दो किश्तों में दी जायेगी।
3.)प्रत्येक पात्र महिला को पहली किस्त के रूप में ₹4000 प्रदान किए जाते हैं। इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए महिला को ए एन एम ए या डॉक्टर की रिपोर्ट लानी पड़ती हैं।
4.)दूसरी 12 हजार रुपये की किश्त शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचपीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी।
5.)प्रदेश में संचालित केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
6.)पहला गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रुपये का भुगतान होगा।
7.)शेष एक हजार रुपये की राशि हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से की जायेगी।
8.)दूसरे गर्भधारण पर हितग्राही को प्रथम किश्त की 4 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से ही किया जायेगा।
9.)प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में तृतीय किश्त की दो हजार रुपये की राशि शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद ले सकेगी।

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-
1.)इस सहायता योजना को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|https://www.dprmp.org/
2.) वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रसूति सहायता योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
3.)इस एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा |
अभी एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरे |
4.)ध्यान रहे फोरम जब भरोगे तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए सबमिट बटन पर क्लिक करें|

यह भी पढ़े :-

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना

मध्यप्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना

मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना

Keep Reading

Leave a Comment