Uttar Pradesh gambhir bimari Yojana | उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना आवेदन कैसे करें

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इस आलेख में Uttar Pradesh gambhir bimari Yojana,उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना,उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले उपचार,उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश के लिए योग्यता,उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज,उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ,उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना आवेदन कैसे करें, आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना:-
“गंभीर बीमारी सहायता योजना” के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर रोग होने पर इलाज के लिए राज्य सरकार से पैसा मिलेगा। यह योजना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित होती थी। लेकिन अब योजना को आसान बनाते हुए ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि (CM Health Protection Fund Health Fund)’ के नाम से संचालित किया जा रहा है।इस कोष से मिलने वाली धनराशि को पहले की अपेक्षा और आसान कर दिया गया है। योजना के लाभ राज्य में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाले लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले उपचार:-
१.)हृदय आपरेशन‚
२.)गुर्दा ट्रान्सप्लान्ट‚
३.)लीवर ट्रान्सप्लान्ट‚
४.)मस्तिष्क आपरेशन‚
५.)रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन‚
६.)पैर के घुटने बदलना‚
7.)कैंसर इलाज‚
८.)एड्स बीमारी।

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2.)प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

3.)प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश के लिए योग्यता :-
१.)“गंभीर बीमारी सहायता योजना” का लाभ लेने वाला आवेदक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
२.)आवेदक व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए।
३.)आवेदन व्यक्ति सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
४.)इस योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति टैक्स (Tax) ना देता हो।
५.)आवेदक व्यक्ति भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
१.)आधार कार्ड
२.)पहचान पत्र
३.)आवेदक व्यक्ति के पंजीकृत कार्ड की कॉपी

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभ:-
१.)गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज आसानी से करवा सकेंगे
२.)लाभार्थी स्वयं या पारिवारिक सदस्य की गम्भीर बिमारी में प्रवेश के किसी सरकारी ३.)स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज पर व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
४.)लाभार्थी गम्भीर बिमारी की स्थिति में राष्ट्रस्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार (CGHS व ESI) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना आवेदन कैसे करें:-
१.)उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना मैं आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फार्म की आवश्यकता होगी | आप विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट www.upbocw.in पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | आप बाजार से भी आवेदन फॉर्म खरीद सकते हैं |
२.)आवेदन फॉर्म में ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी संलग्न करना होगा | और दो प्रतियों में आवेदन पत्र तैयार करना होगा |
३.)ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लीक करें |
४.)आवेदन पत्र में पूंछी गइ सभी जानकारी आपको सही सही भरना होगा |
५.)पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म लेकर आपको अपने जिला श्रम कार्यालय ने जमा करना होगा |
६.)जिसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी | और पात्र होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |

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