कैसे लगेगा टैक्स जब विदेश से हो रही कमाई तो जाने पूरी जानकारी इस पोस्ट से
– दोस्तों TDS के बराबर टैक्स का भुगतान टैक्स का 10 से 20 फीसदी तक हो सकती है यदि आप विदेश से धन कमाए है तो आपकी कमाई पर TDS के बराबर सरकार द्वारा टैक्स लिया जायेगा और यह
आयकर विभाग द्वारा आयकर कानून उन कर दाताओं को राहत देती है जिन्होंने विदेश में रहकर अपने देश में कर का सामना करना पड़े
इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में उसके रोके गए करों का भारत देश में TDS जमा के दावे के बराबर दावा किया जा सकता है
विदेशों से कमाए गए धन कितना टैक्स लगाते देखे टैक्स कैलकुलेशन