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हाईवे पर सफ़र के दौरान इन लोगो को नही देना पड़ता है टोल टैक्स, देखे अधिक जानकारी
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किन किन लोगो को टैक्स फ्री हाईवे पर सफ़र करते है और किन किन लोगो हाई पर सफ़र करने के लिए टैक्स देना पड़ता है इसी के साथ सरकार समय समय पर टोल टैक्स में कई बदलाव करती रहती है
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कितने किलोमीटर की यात्रा में देना पड़ता है टोल टैक्स
यदि 60 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद टोल टैक्स आता है तो हमें पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है वही दूसरा टोल टैक्स 30 किलो मीटर के बाद आता है
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आई डी कार्ड से नही देना पड़ता है टोल टैक्स
यदि आपके आसपास यानि टोल टैक्स के 3 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो भी आपको टोल टैक्स देने की जरुरत नहीं है आपको अपनी आसपास का पहचान पत्र दिखाना होगा
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– भारत के राष्ट्रपति – भारत के उपराष्ट्रपति – भारत के प्रधानमंत्री – किसी भी राज्य के राज्यपाल
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– भारत के चीफ जस्टिस – हाई कोर्ट के जज – लोकसभा व राज्यसभा के सांसद – भारत सरकार के सचिव
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– लोकसभा सचिव – सुप्रीम कोर्ट के जज – किसी राज्य के राज्यमंत्री – किसी राज्य के विधासभा अध्यक्ष
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– राज्य सरकार के मुख्य सचिव – थलसेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष – अर्धसैनिक बलों – केंद्रीय या राज्य सशस्त्र बल,
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– लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति – किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री – किसी राज्य के विधानसभा के सभापति – हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
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टोल टैक्स में इस तरह करे ऑनलाइन आवेदन
हाईवे का सफर पर टोल टैक्स के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभी निचे दिए लिंक पर क्लिक करे।
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