Public Provident Fund: पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंशन कितनी बार किया जा सकता है, क्‍या हैं इसके नियम?

Public Provident Fund: पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंशन कितनी बार किया जा सकता है, क्‍या हैं इसके नियम? : हेल्लो दोस्तों आज पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड के बारे में बात करने वाले है आपको पता है जब कोई लंबे समय के निवेश के बारे में सोचता है तो वो पीपीएफ कोई ही चुनता है और इसका खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक शाखा में खुलवा सकते है इसमें आपको स्कीम के साथ बहुत फायदे मिलते है इसी के साथ 15 साल की मैच्‍योरटी के बाद गारंटी के साथ रिटर्न मिलता है यदि आप पीपीएफ में निवेश करने का सोच रहे हो या पहले से निवेश कर रहे है और उसको आगे बढ़ाना है तो इसके बारे में हम पुरे विस्तार से बताने वाले है इसलिए आप इस आर्टिकल को अंत देखे जिससे आपको ओर अधिक जानकारी मिल सके

कितने साल के बाद पीपीएफ का खाता एक्सटेंड होता है

पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट प्रत्येक 5 साल के बाद आगे बढ़ता है अत आप 15 साल के बाद भी अपने निवेश की राशि लगातार जमा करवा सकते है इसका अर्थ है कि पीपीएफ का खाता एक्सटेंड कम से कम 5 वर्ष तक के लिए मान्य होगा इस तरह आप पांच पांच साल का खंड बनाकर आपने खाते को जितना चाहो आगे बढ़ा सकते है खाते को एक्सटेंड करने में आपके पास दो आप्शन मिलेंगे पहले में अपने खाते को एक्सटेंड करने के लिए आपको अपने निवेश के साथ 5-5 साल के ब्लॉक बना सकते है और दूसरा बिना रुपये जमा किये अपने खाते को बढ़ा सकते है

नोट : इस तरह दोस्तों आप पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड यानि पीपीएफ स्कीम का लाभ लेना चाहते है और अपने निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा जिससे आपको बहुत सारा फायदा मिले इसी के साथ आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाकर प्राप्त कर सकते है

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Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने Public Provident Fund: पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंशन कितनी बार किया जा सकता है, क्‍या हैं इसके नियम? के बारे में के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।

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