Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana , बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana : इस आलेख में बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है, Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता,बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा किसे नहीं मिलेगा,बीमित कर्मचारियों के अंतिम संस्कार व्यय की राशि में वृद्धि,बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र,Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana आदि के बारे में विस्ताए से बताया गया हैं|

बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है ( Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ) :-

अगर कोई कर्मचारी ESIC के अंतर्गत बीमाकृत है और उसकी नौकरी चली जाती है तो ESIC इस योजना के तहत उसे अपना पूरा समर्थन देंगे | ESIC के अंतर्गत बेरोजगार बीमाकृत व्यक्तियों को इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी | यह सहायता तब भी दी जाएगी जब व्यक्ति नया रोजगार खोज रहे हो |यह वित्तीय सहायता कर्मचारियों को दी जाएगी, भले ही वे अपने लिए नई job की खोज करें | योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण निर्देश जैसे योग्यता मानदंड, आवेदन पत्र अलग से जारी किया जाएगा |

ESIC ने रोजगार पैटर्न में बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस अटल बिमित व्याक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की है |भारत में रोजगार की वर्तमान स्थिति के अनुसार लंबे रोजगार अब contract और temping के रूप में तय अल्पकालिक जुड़ाव में बदल चुका है | इसलिए, कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के मामले में कुछ समय के लिए बेरोजगार होने पर सहायता प्रदान की जानी चाहिए |
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana

बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता :-

1.)बीमित व्यक्ति को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए था।

2.)बीमाकृत व्यक्ति को दो साल की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए।
3.)बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार अवधियों में से प्रत्येक के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान नहीं देना चाहिए था।

4.)उसके संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय होना चाहिए।

5.)बेरोजगारी की आकस्मिकता दुराचार या अतिरेक या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी सजा के परिणामस्वरूप नहीं होनी चाहिए।

6.)बीमित व्यक्ति के आधार और बैंक खाते को बीमित व्यक्ति डेटा आधार के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

7.)यदि आईपी एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम कर रहा है और ईएसआई योजना के तहत कवर किया गया है, तो उसे केवल बेरोजगार माना जाएगा, जबकि वह सभी नियोक्ताओं के साथ बेरोजगार है।

8.)आवेदक को किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य किसी भी समान लाभ का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा किसे नहीं मिलेगा :-

बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उन कर्मचारियों नहीं दिया जायेगा जिसे किसी कारण से कम्पनी से निकाला गया है या उस व्यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ हो | इसके आलावा जो एक्छिक रिटायरमेंट लेते हो | जिन लोगो ने इस योजना का लाभ पहले ले लिया हो वह दोबारा नहीं ले सकते है | इस योजना के अंतर्गत नौकरी छूटने के 3 महीने तक व्यक्ति को वेतन मिलता रहेगा |

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बीमित कर्मचारियों के अंतिम संस्कार व्यय की राशि में वृद्धि :-

ईएसआई कॉरपोरेशन अंतिम संस्कार खर्च को 15,000 रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। पहले, सभी बीमित कर्मचारी अंतिम संस्कार खर्च के रूप में 10,000 रुपये पाने के हकदार थे। अब बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार का खर्च मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र :-

1.)अटल बीमित व्याक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का लाभ लेने के लिए आपको पहले ESIC वेबसाइट पर जाना होगा |
2.)फिर एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा |
3.)उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा और फिर ESIC की किसी भी शाखा में जमा करना होगा |
4.)फॉर्म के साथ आपको 20 रु के एक नोटरी शपथ पत्र के साथ एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर को संलग्न करना होगा |
5.) जिसमें AB-1 से AB-4 तक का फॉर्म जमा करना होगा |
6.)इसके लिए एक ऑनलाइन फीचर लॉन्च किया गया है |

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