कैसे लगेगा टैक्स जब विदेश से हो रही कमाई तो जाने पूरी जानकारी इस पोस्ट से

कैसे लगेगा टैक्स जब विदेश से हो रही कमाई तो जाने पूरी जानकारी इस पोस्ट से : हेल्लो दोस्तों आज हम आपको ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे जो लोग विदेश में या भारत में रहकर विदेश का काम कर रहे है और उनके द्वारा कमाए गए पैसो पर कितना टैक्स लगता है तो इस खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे दोस्तों हर देश में एक आयकर विभाग होता है और उनके द्वारा सभी पर अलग अलग टैक्‍स लगते है और कई तरह के भुगतान करने पर अलग अलग नियम लगते है और कुछ लोग भारत में रहकर विदेशों का काम अपने घर या ऑफिस में करते है तो ऐसे में उनके द्वारा कमाए गए पैसो पर कितना टैक्स लगता है और किस भुगतान होता इसके बारे में जानते है

विदेशों से कमाए गए धन कितना टैक्‍स लगाते देखे टैक्‍स कैलकुलेशन

  • दोस्तों  TDS के बराबर टैक्‍स का भुगतान टैक्‍स का 10 से 20 फीसदी तक हो सकती है यदि आप विदेश से धन कमाए है तो आपकी कमाई पर TDS के बराबर सरकार द्वारा टैक्‍स लिया जायेगा और यह

विदेशी करों का जमा पूंजी जिस पर आपने भुगतान किए

  • आयकर विभाग द्वारा आयकर कानून उन कर दाताओं को राहत देती है जिन्होंने विदेश में रहकर अपने देश में कर का सामना करना पड़े इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में उसके रोके गए करों का भारत देश में TDS जमा के दावे के बराबर दावा किया जा सकता है बल्कि यह राहत भारत में रहने वाले कर दाता की कर उनकी देन दारी को कम करने में सहायक कर सकती है

नोट : एक रिपोर्ट के अनुसार देखे तो भारत में अर्जित आय और भारत के बाहर से किसी फिल्ड से प्राप्त आय पर टैक्‍स का भुगतान अलग नहीं है क्योंकि यह source of income दूसरे देश में है इसलिए दोस्तों हम आपको बता दे कि संभावना है कि किसी आय पर विदेशी सरकार द्वारा अपने आयकर कानून के तहत भी कर लगाया जा सकता है

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Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने कैसे लगेगा टैक्स जब विदेश से हो रही कमाई तो जाने पूरी जानकारी इस पोस्ट से के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।

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