Madhya Pradesh-Mukhyamantri Majdur Kalyan Yojana | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन

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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना:-“मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Madhya Pradesh-Mukhyamantri Majdur Kalyan Yojana) के लिए पात्र लोग खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालकों, आटा, तेल, दालों, चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है। मजदूरों के बिना दुनिया नहीं चल सकती क्योंकि उनके परिश्रम से जीवन चलता है। प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिये संकल्पित है। राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक “मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” बनाई गई है। इस योजना से मजदूरों का जीवन बदल जायेगा।

Madhya Pradesh-Mukhyamantri Majdur Kalyan Yojana

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य:-
मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है की इस गरीब श्रम सम्मेलन से असंगठित गरीब मजदूरों को योजनाओं के बारे में पता चले जिससे वो इन सेवाओं ला लाभ ले सके इन योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब परिवार को फ्री गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना से फ्री में मकान देना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त प्रशिक्षण, नि:शुल्क उपचार, आदि ऐसी बहुत सी योजना है जिनसे आपको अवगत कराया जायेगा

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना के लिए पात्रता :
1.)इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति एक श्रमिक होना चाहिए।
2)राज्य के श्रमिक द्वारा किया गया काम किसी भी प्रकार की सरकार या अनुबंध सेवा में नहीं होना चाहिए।
3.)श्रमिक व्यकित करदाता नहीं होना चाहिए।
4.)आवेदक व्यकित या उसके किसी परिवार के सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
5.)आवेदक व्यकित मध्य प्रदेश राज्य में कम से कम 05 वर्षों से लगातार निवास कर रहा हो।
6.)मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना के लाभ:-
1.)“मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Mukhyamantri Asangathit Majdur Kalyan Yojana) श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठायेगी।
2.)मध्य प्रदेश राज्य में यदि श्रमिकों के बच्चे कोचिंग जाना चाहते हैं। तो उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उन्नत औजार के लिये अनुदान दिया जायेगा।
3.)तेंदूपत्ता तोड़ने के कार्य में लगे मजदूरों का पारिश्रमिक एक हजार दो सौ रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया जायेगा।
4.)इस योजना के तहत तेंदूपत्ता बीनने वालों को सीजन के बोनस के रूप में 207 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
5.)मजदूरों के पुराने बिजली बिल फ्रीज किये जायेंगे, उन्हें दो सौ रुपये प्रति माह फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
6.)साइकिल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा दिये जायेंगे।
7.)“असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Asangathit Majdur Kalyan Yojana) के अंतर्गत किसी मजदूर की स्थाई अपंगता या मृत्यु की दशा में उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
8.)किसी मजदूर की आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर दो लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये दिये जायेंगे।
9.)मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया हैं कि दुर्घटना में मृत्यु की दशा में एफ.आई.आर. की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ उन्हें आवेदन देना होगा।
10.)महुआ फूल, महुआ गुल्ली को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। महुआ का फूल और गुल्ली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे। अचार गुठली सौ रुपये प्रति किलो की दर से और साल बीज 20 पैसे प्रति नग खरीदा जायेगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन :-
1.)आवेदनकर्ता को सबसे पहले यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |http://shramsewa.mp.gov.in/
2.)वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा |
3.)एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरे|
4.)पंजीकरण के बाद श्रमिकों को एक पंजीकरण कार्ड भी प्रदान किया जाएगा।

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2.)प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

3.)राजस्थान साइकिल वितरण योजन:-

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