Mukhyamantri Sahayata Kosh Rajasthan | मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान ऑनलाइन आवेदन

इस आलेख में  मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान,Mukhyamantri Sahayata Kosh Rajasthan,मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान जरूरी दस्तावेज,मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान की विशेषताए ,मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान का लाभ,मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |

मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान(Mukhyamantri Sahayata Kosh Rajasthan):-
शिक्षा, खेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही राजस्थान सरकार का फोकस हेल्थ पर भी है। प्रदेश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो इलाज न मिल पाने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग शामिल हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और गंभीर रोगों का इलाज कराने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना की शुरुआत की है।इस योजना के तहत जहां एक तरफ आर्थिक रूप से कमजोर बीमार व्यक्ति को बेहतर इलाज मिल सकेगा, वहीं उसे सेहत के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी आदमी की सड़क हादसे या दुर्घटना में मौत हो जाती है तो सरकार उनके परिवार वालों की मदद करेगी। इस योजना के तहत मृतकों के परिवार वालों को 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। इसी तरह अगर कोई दुघर्टना में घायल होता है तो उसको दस हजार रुपये की फौरी मदद दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को मामूली चोटें आई हैं तो उसे वित्तीय मदद के तौर पर ढाई हजार रुपये की मदद दी जा सकती है।
Mukhyamantri Sahayata Kosh Rajasthan
मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान जरूरी दस्तावेज:-
1.)प्रार्थना पत्र
2.)आय प्रमाणपत्र
3.)मेडिकल प्रमाणपत्र
4.)खर्च का ब्योरा पत्र
5.)राशन कार्ड की कॉपी

मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान की विशेषताए :-
राज्‍य सरकार द्वारा 24 हजार रूपये तक की वार्षिक आय अर्जित कर रहे परिवारों को जो बी.पी.एल. की चयनित सूची में नहीं हैं, उन्‍हें गम्‍भीर रोगों के निदान/उपचार पर होने वाला व्‍यय मुख्‍यमंत्री सहायता कोष से दिया जा रहा है।इस वर्ग के परिवारों को उपचार की शत-प्रतिशत राशि नहीं देकर, निर्धारित मापदण्‍डों के अनुरूप इलाज पर होने वाले व्‍यय की शत-प्रतिशत राशि का लगभग 40 प्रतिशत स्‍वीकृत करने का प्रावधान किया है। माननीय मुख्‍यमंत्री जी के आदेशानुसार अधिक राशि भी स्‍वीकृत की जा सकती है|चौबीस हजार रूपये तक वार्षिक आय अर्जित करने वाले परिवारों को, जो बी.पी.एल. की चयनित सूची में नहीं हैं, उन्‍हे निदान/ उपचार पर व्‍यय राशि शत-प्रतिशत नहीं दी जा कर सहायता हेतु निम्‍न मापदण्‍डों के अनुसार दी जाती हैः-
1.)हृदय का एक वाल्‍व परिवर्तन हेतु अधिकतम तीस हजार रूपये।
2.)बाईपास सर्जरी या दो वाल्‍व परिवर्तन पर अधिकतम पचास हजार रूपये।
3.)किडनी ट्रान्‍सप्‍लान्‍ट के लिए अधिकतम पचास हजार रूपये।
4.)कैंसर के इलाज हेतु अधिकतम पचास हजार रूपये।

मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान का लाभ:-
1.)राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 24 हजार तक है। खास बात यह है कि इस योजना से उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो बीपीएल कार्ड धारकों की सूची में शामिल नहीं है।
2.)मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी बीमारी के इलाज के लिए सहायता दी जाएगी। यह सहायता नकद के रूप में नहीं होगी। सरकार की तरफ से अस्पतालों को इलाज के लिए पेमेंट किया जाएगा।
3.)राजस्थान सरकार की ओर से संबंधित विभागों को, जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसके मुताबिक इलाज में जो भी खर्च आएगा, उसकी लागत की 40 फीसदी रकम राजस्थान सरकार वहन करेगी। सरकार ने इसके लिए अस्पतालों का चयन भी कर लिया है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान ऑनलाइन आवेदन:-
१.)ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें|http://www.cmrelief.rajasthan.gov.in/
२.)अब आपके सामने मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
३)इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और जो भी जानकारी पूछी गई हो उसको ध्यान पूर्वक भरे |
४.)सबमिट बटन पर क्लिक करें|

यह भी जाने :-

1.)राजस्थान छात्रगृह किराया योजना

2.)प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

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