मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान, Mrityu Praman Patra Download

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मृत्यु प्रमाण पत्र:-किसी भी व्यक्ति के म्रत्यु हो जाने पर उसकी मर्त्यु को प्रमाणित करने के लिए मर्त्यु प्रमाण पात्र आवश्यक है | यह मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत जरुरी है | इसका उपयोग हम जमीन के नामांतरण तथा बीमा के धन राशी प्राप्त करने के लिए करते है |
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए online आवेदन कैसे करे
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
1.)मृतक का आधार कार्ड या पहचान पत्र |
2.)मृतक ग्राम प्रधान सत्यापन |
3.)मृतक का फोटो|

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मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए शर्तें :-
1.)केवल घर पर होने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
2.)यदि किसी सरकारी या निजी अस्पताल में बच्चे का मृत्यु या किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है, तो उस घटना के पंजीकरण की जिम्मेदारी सम्बंधित अस्पताल की होती है।
3.)घर पर मृत्यु होने के 21 दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। इससे ज्यादा दिन होने पर अपने अपने क्षेत्र के नगरपालिका, ग्राम पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य स्थानीय प्राधिकरण के पास पंजीकरण करवाना होगा।
4.)ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हेतु आपको crsorgi.gov.in वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
5.)एक यूजर आईडी से केवल एक बार एक हीं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
6.) एक से ज्यादा मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना हो तो आपको उतने हीं बार पंजीकरण करके यूजर आईडी प्राप्त करना होगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए online आवेदन कैसे करे:-
1.)मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के सिटीजन पोर्टल पर जाएं| crsorgi.gov.in
2.)सिटीजन पोर्टल खुलने के बाद आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद आप सिटीजन पोर्टल पर लॉगइन हो सकते हैं |
3.)सिटीजन पोर्टल में लॉगइन होने के बाद आप सर्विस के ऑप्शन का चयन करें और मृत्यु प्रमाण पत्र पर जाएं और मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पर क्लिक करके आवेदन खोलें |
4.)आवेदन खुलने के बाद आवेदन में मांगी गई समस्त जानकारी सही सही भरे जैसे के नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर इत्यादि |
5.)सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फार्म को सबमिट करें और एक बार चेक करके पेमेंट के पेज पर जाएं |
6.)इसके बाद इन डोकोमेंट्स का पेमेंट करें इसका चार्ज आप से ₹10 लिया जाता है यूपी सिटीजन पोर्टल पर पेमेंट सफलतापूर्वक कंपलीट होने के बाद आपको पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी जिसे निकाल कर आप अपने पास रख सकते हैं |
7.)10 से 15 दिन के बाद आप का प्रमाण पत्र बन कर उसे पोर्टल में इनबॉक्स में आ जाता है जिसे प्रिंट निकाल कर आप अपने पास रख सकते हैं|

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