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Reading: Pannadhay Jeevan Amrit Yojana | पन्नाधाय जीवन अमृत योजना आवेदन की प्रक्रिया
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Pannadhay Jeevan Amrit Yojana | पन्नाधाय जीवन अमृत योजना आवेदन की प्रक्रिया

Knowledge Tour
Last updated: 2021/06/18 at 6:13 PM
By Knowledge Tour
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Pannadhay Jeevan Amrit Yojana

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इस आलेख में पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना,Pannadhay Jeevan Amrit Yojana,पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए योग्यता,पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का लाभ,पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति सहायता,पन्नाधाय जीवन अमृत योजना आवेदन की प्रक्रिया क्या है,आदि के बारे विस्तार से बताया हैं |

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना(Pannadhay Jeevan Amrit Yojana ):-
‘पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना’ के अन्‍तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्‍यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना मृत्‍यु की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है। योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान है। बीमित सदस्‍य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के दो बच्‍चों को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी इस योजना के अन्‍तर्गत है। मूल रूप से यह योजना राज्‍य सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्‍य से नि:शुल्‍क संचालित की जा रही है। योजनान्‍तर्गत बीमित परिवार के बीमित सदस्‍य की प्रीमियम राशि 100 रूपये प्रतिवर्ष का राज्‍य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जायेगा।

Pannadhay Jeevan Amrit Yojana

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए योग्यता :-
1.)यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो राजस्थान के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2.)इस योजना के तहत, यदि आप किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास आशा कार्ड या बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
3.)परिवार के मुख्य सदस्य का बीमा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत किया जाएगा, 4.)जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति परिवार के लिए कमाता है उसे केवल उसकी मृत्यु पर वित्तीय सहायता के रूप में राशि दी जाएगी।
5.)यदि परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो केवल एक परिवार (माता-पिता व पत्नी-बच्चे) इस योजना का लाभ मिलेगा।
6.)इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का लाभ :-
1.) सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रूपये ।
2.) दुर्घटना होने की स्थिति में मृत्यु पर 75 हजार रूपये।
3.) स्थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता होने पर 75 हजार ।
4.) आँख या दो हाथ /पैर या एक आँख व एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 75 हजार ।
5.) एक आँख या एक हाथ।पैर की क्षति होने पर 37 हजार 500 रूपये ।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति सहायता:-
राजस्थान सरकार पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा 9वीं से 12 वीं के छात्रों को सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। बीपीएल परिवारों के केवल 2 छात्रों को प्रति वर्ष 1,200 / – रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है जिसे केवल 4 साल तक ही दिया जा सकता है। योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रति माह 100 / – रुपये दी जाती है। इस योजना के तहत, बीपीएल परिवार के एक छात्र को 4,800 रुपये (चार हजार आठ सौ रुपये) प्रदान किए जाते हैं ताकि प्रत्येक परिवार में हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना आवेदन की प्रक्रिया क्या हैः-
1.) राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीनव बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय को गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियो की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जायेगी ।
2.) इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति को प्रीमियम का भुगतान स्वंय के पास से नहीं करना है।ढइत ध्झ
3.) बीमित व्यक्ति की मृत्यु हांेने की स्थिति में इय योजना के अन्तर्गत दावा भारतीय बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावेगा । दावा प्रस्तुत करने का प्रपत्र (अनुलग्नक-5) है । यह प्रपत्र शहरी क्षेत्र में अधिशशी अधिकारी/आयुक्त /मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बीमित व्यक्ति स्वयं पूर्ण कराकर भारतीय करना होगा । जीवन बीमा निगम द्वारा नामित व्यक्ति के खाते में बीमाराशि का चैक भेजा जायेगा बिल्मब की स्थिति में दावा जीवन बीमा निगम द्वारा अस्वीकार करने का प्रावधान है ।अतः ऐसी स्थिति में शहरी क्षे. में अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अत्तरदायित्व निर्धारण को आकर्षित करेगी ।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, राजस्थान सरकार

कार्यालय का पता: – जी -3 / 1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर
भारतीय जीवन बीमा विभाग संख्या: – (0141) 2747-057 / 2743-761
सामाजिक न्याय विभाग, जयपुर: – (0141) 2226-639 / 2226-627
आधिकारिक वेबसाइट: – www.sje.rajasthan.gov.in

यह भी पढ़े :-

१.)कुसुम योजना :-

२.)वरुण मित्र योजना 

३.)किसान विकास पत्र 

 

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