Pollution Checking Center Kaise Khole :- इस आलेख में प्रदूषण जाँच केंद्र कैसे खोलें, Pollution Checking Center Kaise Khole ,प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए पात्रता,प्रदूषण जाँच केंद्र के लिए उपकरण,प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने की शर्तें,प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए आवेदन,आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |
प्रदूषण जाँच केंद्र कैसे खोलें(Pollution Checking Center Kaise Khole)
केंद्र सरकार द्वारा नयी मोटर व्हीकल एक्ट लागू की गयी है। जिसके अनुसार यदि किसी वाहन चालाक के पास वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है। तो उसे रु 10,000 चालान देना होगा। जिसकी वजह से आजकल प्रदूषण सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रदूषण जांच केंद्र पर वाहन चालकों की भीड़ लगी रहती है। हालाँकि वाहन के प्रदूषण सर्टिफिकेट होने का नियम कोई नया नहीं है। किन्त नियम की अनदेखी करने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाने के कारण अब सभी वाहन चालक इस नियम को फॉलो कर रहें हैं। जिसके कारण वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की संख्या बढ़ाने पर राज्य सरकारे जोर दे रहीं हैं।
अब जन सेवा केंद्र को प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने की मान्यता दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में नए दिशा -निर्देश लागू किये गए हैं। जिसके तहत सभी वाहनों के डीलर्स अपने सर्विस सेण्टर में प्रदूषण जाँच केंद्र खोल सकेंगे। इसके अतिरिक्त आम नागरिक भी प्रदूषण केंद्र खोलकर अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। नागरिको की सुविधा के लिए कुछ राज्यों में प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया लागू कर दी गयी है। प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए लाइसेंस रु 10 हज़ार में प्राप्त किया जा सकता है। इस बिजनेस से लगभग रु 5000 रोज़ कमाया जा सकता है।
प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए पात्रता :-
1.)आवेदक के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोटर मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, स्कूटर मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए।
2.)सीएससी सेण्टर चलाने वाले भी प्रदूषण जाँच केंद्र खोल सकते हैं।
प्रदूषण जाँच केंद्र के लिए उपकरण :-
1.)यूएसबी (USB) वेब कैमरा
2.)कंप्यूटर
3.)इंकजेट प्रिंटर
4.)पॉवर सप्लाई
5.)स्मोक एनालाइजर
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प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने की शर्तें :-
1.)प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा।
2.)प्रदूषण जाँच केंद्र पेट्रोल पंप / ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के निकट खोला जा सकता है
3.)हर प्रदेश में प्रदूषण जाँच केंद्र के लिए शुल्क अलग -अलग हैं। जैसे – दिल्ली – एनसीआर में आवेदन शुल्क सिक्यूरिटी मनी के रूप में रु 5000 है और लाइसेंस शुल्क रु 5000 है। यानि कुल फीस रु 10000 है।
4.)पीयूसी (PUC) के लाइसेंस की वैलिडिटी एक वर्ष होती है। आपको प्रत्येक वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना होगा।
5.)प्रदुषण जाँच केंद्र पीले रंग के केबिन में हीं खोला जा सकता है।
6.)केबिन की लम्बाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊँचाई 2 मीटर होना आवश्यक है।
प्रदूषण जाँच केंद्र पर लाइसेंस नंबर लिखना आवश्यक होता है।
7.)वाहनों के प्रदूषण जाँच के बाद गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट देना होगा। जिसमें सरकार से प्राप्त प्रदूषण स्टीकर लगाना आवश्यक होगा।
8.)प्रदूषण जाँच केंद्र में जाँची गयी सभी वाहनों की डिटेल्स एक वर्ष तक कंप्यूटर में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
9.)प्रदूषण जाँच केंद्र का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम से होगा उसी को प्रदूषण केंद्र चलाना अनिवार्य होगा।
प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए आवेदन :-
1.)प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कुछ राज्यों में शुरू की गयी है। 2.)ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक करिए।https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/RegisterUser.xhtml
3.)ऑफलाइन आवेदन अपने जिले के आरटीओ कार्यालय में करना होगा।
4.)आवेदन फॉर्म के साथ रु 10 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाना होगा जिसमें नियम एवं शर्तें भी लिखनी होगी।
5.)आरटीओ ऑफिस से हीं आपको प्रदूषण केंद्र खोलने का लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।
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