PM Kisan Samman Nishi Yojana 2023 :प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 2023 के तहत सभी किसान जो कि 2 हेक्टेयर या उस से कम की जमीन के मालिक हैं अर्थात लघु सीमांत किसानों को ₹6000 सालाना आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य है | सरकार की किसानों को सीधा कैश पहुंचाने वाली यह योजना है। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं। हर एक किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार अब तक 12 किस्तों में पैसे जारी कर चुकी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए इस बार दो हेक्टेयर से कम भूमि होने की शर्त हटा दी है। जिससे मध्यम और अन्य श्रेणी के किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। PM Kisan Samman Nishi Yojana 2023
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना योग्यता
1.) योजना में भारत के निवासी को ही लाभ मिलेगा. भारत में रहने वाले किसी भी प्रदेश के किसान को इसका लाभ मिलेगा.
2.) जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की खेती वाली जमीन है, उसी किसान को इसका लाभ मिलेगा. इससे अधिक जमीन रखने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
3.) यह तीन किस्तों में दी जाएगी दो ₹2000 करके तीन बार में किसानों को यह सहायता मिलेगी !
4.) किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए, बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है. जिसके पास नहीं होगा, उसे योजना का लाभ लेने के लिए पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा
किसान सम्मान निधि योजना के जरूरी कागजात
1.) आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
2.) खतौनी/खेत नकल
3.) बैंक पासबुक
4.) शपथ पत्र/घोषणा पत्र
किसान सम्मान निधि योजना 2023 किसान आवेदन को निरस्त क्यों किया गया कारण
1.)किसानों द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट नंबर गलत या फिर आईएफएससी कोड गलत होने के कारण |
2.)आवेदन फॉर्म भरते समय किसी तरह की त्रुटि का होना |
3.)किसानों द्वारा दिए गए खातों की वैद्य ना होना या फिर बंद होना |
4.)किसानों द्वारा खसरा खतौनी डिटेल में कुछ गलती जानकारी देना |
5.)किसानों के आयु वर्ग में परिवर्तन या फिर अंतर का होना |
6.)किसान की आयु 18 वर्ष के नीचे का होना |
7.)योजना शुरू होने के बाद ली हुई खेती के लिए भूमि |
पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट 2023 में अपना नाम कैसे देखें
यदि आपके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और आप यह जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 6000 रूपये की धनराशि की सहायता मिलेगी या नहीं। तो आप pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना नाम वहां मौजूद Kisan Samman Nidhi List में अपना नाम खोज सकते हैं।
किसान सम्मान निधि योजना के तहत लिए जा रहे आवेदन
सरकार की ओर से तय नियमों के अनुरूप ही फार्म भरवाए जा रहे हैं। जो किसान निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, वही योजना का लाभ ले सकेगा। इसमें पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पंजीकरण के लिए आप नजदीकी मित्र सेव केंद्र से फॉर्म भरवा सकते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना फिलहाल ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं |
PM Kisan Samman Nishi Yojana 2023 से किसानो को फायदे
किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को कई और तरह के लाभ देगी। यह कहना है मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के. वी. सुब्रहमण्यम का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में की गई है। इसके तहत देश के ऐसे छोटे और सीमांत किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उन्हें तीन किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक न्यूनतम आय दी जानी है। इस योजना का लाभ 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को मिलेगा। सुब्रहमण्यम ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत में किसानों को समर्थन का स्तर काफी नीचा है। यह योजना इसी काम को पूरा करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, ‘दुनियाभर के देशों में किसानों को दी जाने वाली मदद काफी अधिक है। लेकिन हाल ही में आयी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की रपट बताती है कि भारत में यह काफी निचले स्तर पर है।
प्रधानमन्त्री किसान निधि योजना के दायरे से ये रहेगे बाहर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिलास्तर पर आवेदन फार्म भरने शुरू कर दिए हैं। सरपंच, पूर्व सरपंच, वकील या कर्मचारियों के अलावा पूर्व विधायक या सांसदों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विभिन्न संस्थानों जैसे डेरा ,पंचायत, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि की जमीन पर इस जमीन का लाभ नहीं मिलेगा। करदाता इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए व नक्शा नवीस भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। पेंशनधारक जिनकी पेंशन 10000 से अधिक है वह भी इस स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि कोई किसान सांसद, विधायक, मेयर या सरपंच रहे चुका है या वह भी स्कीम का पात्र नहीं होगा। इस स्कीम का लाभ श्रेणी 1, 2, 3 अधिकारी व कर्मचारी को नहीं मिलेगा। इन पदों से रिटायर अधिकारी व कर्मचारी भी पात्र नहीं माने जाएंगे।विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे किसान 6000 वाली सहायता के हकदार नहीं होंगे. योजना का लाभ लेने के लिए और भी कई कंडीशन अप्लाई की गई हैं.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक 2006-07 से 2014-15 तक 1 करोड़ से ज्यादा कृषि आय दिखाने वाले 2746 मामले आए हैं. बताया गया है कि इनमें से ज्यादातर नेता हैं, जो अपनी आय कृषि में दिखाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे किसानों में ज्यादातर मंत्री, सांसद, विधायक और नेता होते हैं, ऐसे लोग इसका फायदा नहीं ले पाएंगे. शर्तें लगाकर सरकार असली किसानों को ही लाभ देना चाहती है.
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