राजस्थान आरटीई में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू, जाने कितनी उम्र तक के बच्चे कर सकते आवेदन और कौन कौन चाइये दस्तावेज, देखे:-नमस्कार दोस्तों आज हम आरटीई प्रवेश आवेदन राजस्थान के बारे में बताने वाले है राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से राज्निय के निम्न वर्ग के बच्चो को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है हम आपको बता दे कि राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत इस वित्त वर्ष 2023 में छात्रों के ऑनलाइन आरटीई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है यदि आप भी अपने बच्चे का आवेदन आरटीई के तहत प्रवेश देकर निशुल्क शिक्षा देने चाहते है तो ये पोस्ट आपके लिए बेहद जानकारी भरी होगी साथ आपको आरटीई योजना के बारे में विस्तार से पता होनी चाइये हम आपको इस पोस्ट के जरिये आरटीई योजना के बारे विस्तृत से जानकारी देने वाले वाले है इसके लिए इस पोस्ट को अंत तक जरुर देखे
देखे आरटीई कितने प्रतिशत लेते है बच्चे
इसी के साथ दोस्तों हम आपको राजस्थान आरटीई अर्थात Right To Education Act के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों के बच्चो के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है इस एक्ट के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है छात्र की सारी फीस राज्य सरकार वहन करती है प्राइवेट स्कूलों में राज्य के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25% आरक्षित की गई है इस योजना में पात्र विद्यार्थी अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते है बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए व जिन परिवारो की स्थिति बेहतर ना होने के कारण उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में आरटीई प्रवेश को शुरू किया है हम आपको इस पोस्ट के जरिये इस योजना में आवेदन करने के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाइये और उम्र के अनुसार बच्चा कौनसी कक्षा में प्रवेश लेगा इसके बारे में विस्तार से बताने वाले है इसलिए नीचे वाली पोस्ट को जरुरु देखे
आरटीई प्रवेश आवेदन करने के लिए होनी चाइये ये आयु सीमा
- 3+ पूर्व प्राथमिक के लिए 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम
- 4+ पूर्व प्राथमिक के लिए 3 वर्ष 6 महीने से अधिक पर 5 वर्ष से कम
- 5+ पूर्व प्राथमिक के लिए 4 वर्ष 6 महीने से अधिक पर 6 वर्ष से कम
- कक्षा प्रथम के लिए 5 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से कम
आरटीई राजस्थान में प्रवेश लेने से पहले जाने जरुरी नियम
- बच्चा राजस्थान का स्थायी मुलनिवास होना चाइये
- बालक गैर सरकारी स्कूल के आसपास के एरिया में निवास करता हो
- बालक व बालिका दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त वर्ग से होना चाहिए
- अभिभावक की पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाइये
- असुविधाग्रस्त समूह के बच्चे ऐसे बच्चे आते है जो अनुसूचित जाति और जनजाति व अनाथ बालक आते हैं
- जिनके माता पिता या उस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई ना हो या बालक के पिता या माता Hiv या कैंसर से पीड़ित है वो भी RTE Admission में प्रवेश हेतु पात्र है
- इसके आलावा महिला विधवा के बच्चे व निःशक्त बालक भी इस योजना का लाभ ले सकते है
- पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग के बच्चे के एडमिशन के लिए माता पिता की सालाना आय 2.50 लाख रुपए अधिक नहीं होनी चाइये
- बीपीएल परिवार की सूची में आने वाले माता पिता के बच्चे भी पात्र है
राजस्थान आरटीई में प्रवेश के के लिए चाइये ये दस्तावेज
- बच्चे का आधार कार्ड
- यदि परिवार का कोई सदस्य कैंसर या HIV ऐडस से पीड़ित होने की स्थिति में अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाइये
- बच्चे या अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- परिवार राशन कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र यदि हो तो
- बच्चे या अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र
- बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- अभिभावक का चालू मोबाइल नंबर
- पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग के अभिभावक का 2.50 लाख रुपए तक का आय प्रमाण पत्र
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Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने राजस्थान आरटीई में आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू, जाने कितनी उम्र तक के बच्चे कर सकते आवेदन और कौन कौन चाइये दस्तावेज, देखे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।