Rajasthan Bhamashah Pasu Bima Yojana 2021 , राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना

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राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना 2021:- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े पशुपालन करने वाले किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है | ताकि किसानों के पशुओं के साथ किसी दुर्घटना घटित होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके | इस योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा करने पर सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है | योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है | योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा पशुओं का बीमा कराने पर पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |इस योजना के अंतर्गत भेड़ , बकरी , गाय , भैंस , ऊंट , घोड़ा , गधा , खच्चर आदि जानवरों का बीमा किया जाता है | इस योजना का संचालन राजस्थान राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है |भामाशाह पशुपालन बीमा योजना के लिए राजस्थान राज्य के लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

 

राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
1.)आधार कार्ड
2.)बैंक खाते
3.)भामाशाह कार्ड
4.)BPL कार्ड
5.)आवेदन फार्म
6.)अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र
7.)पशु के कान में टैग सहित का नवीनतम फोटो

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राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लाभ:-
1.)इस योजना के अंतर्गत SC , ST और BPL कार्ड धारक को भैंस का बीमा कराने पर 413 रुपये का प्रीमियम भरना होगा | जिसके अंतर्गत ₹50000 का बीमा कवर किया जाएगा |
2.)इसके साथ ही गाय का बीमा कराने के लिए ₹330 की प्रीमियम भरनी होगी | जिसके अंतर्गत ₹40000 का कवर प्रदान किया जाएगा |
3.)इसके साथ ही भैंस का बीमा 3 साल का करने के लिए के लिए 1052 रुपए की प्रीमियम और गाय का बीमा 3 साल के लिए 14 साल 1402 रुपए में किया जाएगा |
4.)किसी पशु की रोग या दुर्घटना के कारण मौत होने पर उस पशुपालक को 100% बीमा लाभ प्रदान किया जायेगा।
5.)राजस्थान राज्य में पशुपालकों को गाय का बीमा कराने के लिए 550 रूपये और भैंस का बीमा कराने के लिए 668 रुपये जमा करने होंगे।
6.)पशु पालन विभाग द्वारा भेड़ का बीमा कराने के लिए अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और बीपीएल परिवार के पशुपालकों को 80% अनुदान एवं सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 70% का अनुदान दिया जायेगा।
7.)पशुपालन बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं की पहचान के लिए उन पर टैग लगाए जायेंगें। जिससे उनकी पारदर्शिता बनी रहेगी।

राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-
1.)राजस्थान पशु पालन बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक निचे दिया गया |
http://rajasthan.gov.in/Pages/default.aspx
2.)लिंक पर क्लिक करते ही “पशु बीमा योजना” का पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको भामाशाह पशु बीमा योजना का फॉर्म के विकल्प को चुनना होगा।

Rajasthan Bhamashah Pasu Bima Yojana
3.) अब यहाँ पर आपको एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। इस आवेदन फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हो।
4.) अब इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को सावधानी से भरना होगा |
5.)आवेदन के साथ अपने दस्तावेजों को भी संग्लित करें। फॉर्म भर जाने के बाद उसे सबमिट (Submit) करें।
6.) उपयुक्त प्रक्रिया से आप घर बैठे ही पशु पालन बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन:-
1.)पशु बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी (Nearest Veterinary Officer) का पास जाना होगा।
2.)जहाँ से आप पशु बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। उस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरें।
3.)आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे पशु विभाग में ही जमा कर दे। इस तरह से आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हो।

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पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम कैसे होगा ?:-
किसी पशु की मृत्यु हो जाने पर आप क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। पशु की मृत्यु हो जाए पर ही आपको बीमा कंपनी के अधिकारी को उसके मोबाइल नंबर पर काल करके पशु की मृत्यु के बारे में जानकारी देनी होगी। यदि किसी स्थिति में पशु की रात को मृत्यु हो जाती हैं। तो पशुपालक को दूसरे दिन सुबह ही बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। सूचना प्राप्त होते ही 06 घंटे के अंदर बीमा कंपनी मृत पशु के सर्वे के लिए पहुंच जाएगी। उसके बाद पशु का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
1.)पशुपालन योजना के तहत पशुपालक को क्लेम पशु के गिरने के कारण, बाढ़ के कारण, तूफान या भूकंप आने के कारण मृत्यु होने पर ही क्लेम दिया जायेगा।
2.)बीमा अवधि के समय यदि किसी पशु की मृत्यु किसी रोग या बीमारी से होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पशुपालक को क्लेम दिया जायेगा।
3.)यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पशु को मरता हैं। तो उस व्यक्ति को बीमा कंपनी की तरफ से कोई क्लेम नहीं दिया जायेगा।
4.)किसी पशु की चोरी होने या गुप्त रूप से बेचने पर भी पशु मालिक को कोई क्लैम नहीं दिया जायेगा।

राजस्थान भामाशाह पशुधन बीमा योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर:-
1.)टेलीफोन नंबर – 0141- 2731710
2.)फैक्स नंबर – 0141 -2732566
3.)मोबाइल नंबर – 9001531892

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