गहलोत सरकार को बड़ा झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार नियुक्ति पर लगाई रोक

गहलोत सरकार को बड़ा झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार नियुक्ति पर लगाई रोक:-हेल्लो दोस्तों आज हम आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती के बारे में बात करेगे वैसे राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए शांति एवं अहिंसा विभाग से जवाब मांगा है इसके साथ ही राज्य सरकार ने 13 अगस्त को पंचायत स्तर तथा शहरी निकायों में 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की थी जिसमें एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जानी है सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है लेकिन प्रेरक नियुक्ति पर रोक रहेगी तो चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानते है

राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार नियुक्ति पर लगाई रोक

हम आपको बता दे की न्यायाधीश अरुण भंसाली की एकल पीठ में लछीराम मीणा एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पीआर मेहता ने कहा कि शांति एवं अहिंसा विभाग ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की है जिसमें एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जानी है और मानदेय के तौर पर प्रेरकों को पैंतालीस सौ रूपए ही दिए जाएंगे भर्ती विज्ञप्ति न तो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल है और न ही यह किसी विधान के तहत जारी की गई है

इसके साथ ही विज्ञप्ति एवं इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में प्रेरकों की कार्य की शर्तों एवं कार्य की दशाओं का उल्लेख तक नहीं है और इसमें चयन के लिए योग्यता संबंधी वरीयता तय करने जैसे प्रावधानों का भी अभाव है ऐसे में हम आपको ये भी बता दे की राज्य सरकार ने 13 अगस्त को पंचायत स्तर तथा शहरी निकायों में 50 हजार महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती विज्ञापित की थी जारी

किसी व्यक्ति को प्रेरक के पद पर नहीं दी जाएगी नियुक्ति

याचिका में यह बताया गया है की समान प्रकृति के कार्य लिए राज्य सरकार ने विभिन्न नियुक्ति नियमों सहित संविदा अथवा अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में विभिन्न सेवा नियम बना रखे हैं लेकिन राज्य सरकार ने आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बड़ी संख्या में एक वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्तियो के आवेदन आमंत्रित किए हैं जो न केवल नियुक्ति संबंधी विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि जनता के धन का दुरुपयोग भी है ऐसे में एकल पीठ ने कहा कि सरकार प्रक्रिया भले ही जारी रखे लेकिन किसी व्यक्ति को प्रेरक के पद पर नियुक्ति नहीं दी जाए

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Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने गहलोत सरकार को बड़ा झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने 50 हजार नियुक्ति पर लगाई रोक के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।

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