इस आलेख में Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana,राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है?,राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए शर्ते ,निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जरूरी दस्तावेज,Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana,राजस्थान निर्माण श्रमिक आवास योजना ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है?:-
प्रदेशमें इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा हासिल कर रहे भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल से पंजीकृत निर्माण श्रमिक अब सुलभ्य आवास योजना के जरिए डेढ़ लाख तक की मदद लेकर अपना घर बनाने का सपना साकार कर सकेंगे।इसके लिए पंजीकृत श्रमिकों, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की ओर से पट्टा दिया गया है, उनकी सूची हासिल कर निर्माण श्रमिकों को चिह्नित करने के आदेश मिले हैं। वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई राशि मंजूर नहीं हुई है और मंडल की सुलभ्य आवास योजना के पात्र हैं, उन्हें डेढ़ लाख तक की सहायता राशि मंजूर की जाएगी। इसमें वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल होंगे, जो हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूखंड पर लोन लेकर मकान बना रहे हैं या बोर्ड द्वारा बनाकर दिए मकान का भुगतान कर रहे हैं। राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती है जिनके पास घर नहीं है। वह अभी भी घर से वंचित है और झुग्गी-झोपड़ियों में यह फुटपाथ पर या दर दर भटक कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार उन लोगों को डेढ़ लाख रूपय सबकी सहायता प्रदान कर रही है जिससे वह अपना घर बना सकें।
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए शर्ते :-
1.)यदि आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं। और अपने ही भूखंड पर मकान बनाना चाहते हैं तो भूखंड आपके अथवा आपकी पत्नी के नाम होना अनिवार्य है।
2.)जिस भू खंड पर आप मकान बना रहे हैं उस भूखंड पर कोई विवाद ना हो रहा हो।
3.)इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 1 वर्ष पहले नागरिक मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
4.)बनाने के लिए अनुमानित मकान की लागत का नगर पालिका से प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है।
5.)मकान बनाने के फलस्वरुप उस मकान का मालिक पति और पत्नी संयुक्त रुप से होंगे।
6.)जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है उस परिवार के अगर किसी पुत्र पुत्री या किसी भी सदस्य को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हो गया है तो वहां इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
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निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जरूरी दस्तावेज:-
1.)BPL श्रेणी के होने का प्रमाण पत्र
2.)अगर अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट
3.)अगर आप कोई विकलांग या स्पेशल पर्सन हैं तो उसका प्रमाण पत्र
4.)सालाना कमाई का प्रमाण पत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
5.)जहां पर मकान बना है या बनाना, उस जमीन का मालिकाना हक के कागजात
6.)मकान का नक्शा
7.)अगर आप की दो पुत्रियां हैं तो राशन कार्ड की कॉपी
8.)बैंक द्वारा दिया गया एनओसी सर्टिफिकेट
9.)करैक्टर सर्टिफिकेट की कॉपी
10.)भामाशाह कार्ड की कॉपी
11.)आधार कार्ड की कॉपी
12.)बैंक खाते के पहले पृष्ठ की कॉपी
राजस्थान निर्माण श्रमिक आवास योजना ऑनलाइन आवेदन:-
1.)इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|http://labour.rajasthan.gov.in/
2.)वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का फॉर्म दिखाई देगा|
3.)इस फॉर्म को डाउनलोड करें |
4.)अब आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरें|
5.)सबमिट बटन पर क्लिक करें|
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