Rajasthan Sindhu Darshan Yatra | राजस्थान सिंधु दर्शन यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण

इस आलेख में राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा, Rajasthan Sindhu Darshan Yatra,राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए पात्रता,राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए दस्तावेज़,राजस्थान सिंधु दर्शन यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण,राजस्थान सिंधु दर्शन यात्रा -चयन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |

राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा(Rajasthan Sindhu Darshan Yatra):-
राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए आप ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन कर सकते है। जानकारी के अनुसार सिंधु दर्शन यात्रा समिति ने सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करता है । जिसके तहत जो भी बुजुर्ग लोग इस यात्रा के भाग लेना चाहते है वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Rajasthan Sindhu Darshan Yatra
राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए पात्रता :-
1.)यात्री राजस्थान का स्थाईया निवासी होना चाहिए ।
2.)उसकी आयु 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए ।
3.)भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति इस यात्रा के भाग नहीं ले सकते है ।
4.)वो टैक्स ना भरता हो ।
5.)कोई भी व्यक्ति जो केंद्र/ राज्य और सेनावृत कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
6.)अगर आपको कोई बीमारी है तो भी आप इस यात्रा मे भाग नहीं ले सकते है ।इसलिए अपना ,मेडिकल प्रमाण पत्र भी ले सकर आए ।

राजस्थान सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा के लिए दस्तावेज़:-
1.)राजस्थान का स्थायी प्रमाण पत्र ।
2.)आय प्रमाण पत्र ।
3.)जन्म प्रमाण पत्र ।
4.)आधार कार्ड ।
5.) मतदाता पहचाना पत्र ।
6.)भामाशाह कार्ड को कॉपी ।

राजस्थान सिंधु दर्शन यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण:-
1.)सबसे पहले, आधिकारिक वेबसाइट यानी sindhudarshan.org पर जाएं।
2.)मुखपृष्ठ पर, ऑनलाइन पंजीकरण पर क्लिक करें।
3.)पंजीकरण फॉर्म को ध्यान से भरें।
4.)सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
5.)पंजीकरण फॉर्म जमा करें।

राजस्थान सिंधु दर्शन यात्रा -चयन प्रक्रिया:-
1.)यदि कोई व्यक्ति राजस्थान से है जिसने देवस्थानन विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति की सूची में जगह बनाई है और लद्दाख में सिंधु दर्शन की यात्रा पूरी की है, तो उसे वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र (टिकट, रसीद आदि) जमा करना होगा। यात्रा के बाद यात्रा पर। इस तरह की यात्रा का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 10,000 / -तक प्रति तीर्थ यात्री की जाएगी।
2.)अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति ऑनलाइन / संबंधित सहायक आयुक्त सहित प्रमाणित रिकॉर्ड के साथ समाप्त होने वाली यात्रा के 60 दिनों की समयरेखा में निर्धारित फॉर्म में अपने दावों को प्रस्तुत करेगा।
3.)योग्य यात्रियों के आवेदन पात्र यात्रियों की सूची में भेजे जाएंगे, जो प्रार्थना पत्रों के सहायक आयुक्त और देवस्थान द्वारा निर्धारित तारीख से प्राप्त दस्तावेज और देवस्थान कार्यालय, उदयपुर को भेजे जाएंगे।
4.)यदि निर्धारित कोटा से अधिक आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, तो यात्रियों को लॉटरी (लॉट के कम्प्यूटरीकृत ड्रा) द्वारा चुना जाएगा।
5.)लॉटरी लेते समय, आवेदक के आवेदन को स्वीकार करते समय लॉटरी को निकाला जाएगा, साथ ही साथ उसकी पत्नी या पति (यदि उसने भी उनके साथ यात्रा की है), और दोनों लॉटरी में अनुदान के लिए पात्र होंगे।
6.)जीवन समय केवल अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य होगा।

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