Rajasthan Viklang Pension 2021

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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021:-अब राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग लोगों को भी पेंशन दी जाएगी। सरकार का इस योजना का मेन उद्देश्य विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना तथा विकलांग लोग किसी अन्य लोग पर बोझ ना बन सके तथा वह अपने दैनिक खर्चे सहन कर सके।विकलांग लोग इस पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन देते है, ताकि समय से उनकी पेंशन उनके खाते मे आती रहे। इसलिए अब आपको राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना 2021 के लिए आवेदन करना होगा। क्योकि राज्य सरकार ने इस पेंशन योजना के लाभ के लिए पंजीकरण शुरू कर दिये है। और अगर आप भी चाहते है की इस पेंशन की 500 रुपए राशि हर महीने आपके खाते मे आती रहे तो अभी से शुरू कर दीजिये पंजीकरण करना।अगर आप राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना अचाहते है तो आप यह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आधिकारिक वैबसाइट से ले सकते है आज के जमाने में विकलांग लोगों के साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते इसी कारण सरकार ने विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का निर्माण किया है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़:-
1.)आधार कार्ड ।
2.)बैंक खाता कॉपी ।
3.)फोटो ।
4.)बोनाफाइड ।
5.)आय प्रमाण पत्र ।
6.)विकलांगता प्रमाण पत्र ।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के मुख्य लाभ :-
1.)किसी और के ऊपर निर्भर ना रह कर , विकलांग लोग आत्म निर्भर जीवन जी सकते है।
वे गरीबी सेव कर उठेंगे।
2.)विकलांग लोगों के लिए आय का साधन मिलेगा।
3.)वह एक सममानपूर्वक जीवन यापन कर सकते है।
4.)500 रुपए से वह कम से कम अपनी निजी उपयोग की वस्तुए खरीद सकते है ।

यह भी जाने :-

1.)राजस्थान छात्रगृह किराया योजना

2.)प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना

3.)प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2021 के लिए पात्रता :-
1.)इस योजना के तहत केवल राजस्थान के स्थायी निवासी ही जो विकलांग है आवेदन कर सकते है ।
2.)कोई भी विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके पास उसकी अपंगता का प्रमाण पत्र हो।
3.)यह प्रमाण पत्र 40% विकलांगता का हो और मुख्य चिकत्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र इत्यादि से प्रमाणित हो ।
4.)आवेदन के परिवार की बार्षिक आय 1000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
5.)अगर आप किसी भी अन्य पेंशन योजना चाहे राज्य की या फिर केंद्र की हो लाभ ले रहे है तो आप इस योजना के तहत लाभ नहीं ले सकये ।
6.)अगर कोई विकलांग व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्यरत है तो वो भी इस विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है ।

विकलांग पेंशन योजना में दे राशि:-
राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगों को ₹500 प्रति माह पेंशन दिया जाता है ताकि विकलांगों को आर्थिक सहायता दी जा सके।

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन:-
विकलांग पेंशन हेतु निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी पंचायत समिति तथा शहरी क्षेत्र में आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय मैं आवेदन प्रस्तुत कर सकता है आवेदन पत्र पंचायत समिति तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में निशुल्क उपलब्ध है।

http://forms.gov.in/RJ/9389.pdf

विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-
इस योजना में online आवेदन के लिए अधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा जिसकी लिंक निचे दी गयी हैं | वहा से आवेदन कर सकते है |

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