रेल में सफ़र करते समय कर दी ये गलती तो चुकानी पड़ेगी बड़ी क़ीमत, यहाँ देखे पूरी जानकरी

रेल में सफ़र करते समय कर दी ये गलती तो चुकानी पड़ेगी बड़ी क़ीमत, यहाँ देखे पूरी जानकरी:- हेल्लो दोस्तों अगर आप भी रेल में सफ़र करते है तो ये जानकरी आपके लिए है वैसे हम आपको बता दे की रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए अक्सर ही कई नियमों को लागू करती रहती है ऐसे में कुछ नियमों को यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किया गया है वही कुछ नियम ऐसे भी है जिसका पालन नहीं करने पर आपको फाइन भी देना पड़ता है तो चलिए अब हम इस नियम के बारे में विस्तार से समझते है

क्या है रेलवे का नया नियम

रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है साथ ही अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कारवाई की जा सकती है

नोट :- पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है

ये चीजें है जो नही ले जा सकते है आप ट्रेन में

  • केरोसिन
  • सूखी घास
  • स्टोव
  • पेट्रोल
  • मिट्टी का तेल
  • गैस सिलेंडर
  • माचिस
  • पटाखे
  • आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु

नोट:- अगर आप इनमें से किसी व्यक्ति को लेकर ट्रेन में सफर करते हैं तो आपकों जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है

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Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने रेल में सफ़र करते समय कर दी ये गलती तो चुकानी पड़ेगी बड़ी क़ीमत, यहाँ देखे पूरी जानकरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।

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