Uttar Pradesh National Social Assistance Programme | यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन

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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh National Social Assistance Programme) के अंतर्गत राज्य के ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी हो। और जो अपने परिवार का कमाने वाला एक मात्र मुख्य व्यक्ति होता है। तो उस व्यक्ति के ना रहने पर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा परिवार में कमाई करने के लिए कोई भी नहीं रहता है, और उसके परिवार में काफी मुश्किलें आ जाती हैं।जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के दुख को कोई नहीं समझ सकता है। अगर किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाये तो उसका परिवार काफी दुखों से घिर जाता हैं और ऐसे व्यक्ति के परिवार पर काफी बुरा प्रभाव भी पड़ता है। उस परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जहां एक तरफ परिवार के सदस्य की मृत्यु का दुख होता है वही दूसरी तरफ आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं।

Uttar Pradesh National Social Assistance Programme

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पात्रता:-
1.)आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2.)परिवार गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का होना चाहिए।
3.)शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार की वार्षिक आय रु 56,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.)ग्रामीण क्षेत्र रहने वाले परिवार की वार्षिक आय रु 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5.)आवेदक परिवार के मृतक मुखिया की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6.)मृतक सदस्य परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।

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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जरूरी दस्तावेज:-
1.)आधार कार्ड
2.)पासपोर्ट साइज की फोटो
3.)परिवार का आय प्रमाण पत्र
4.)जाति प्रमाण पत्र
5.)परिवार की मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
6.)बैंक पासबुक की डिटेल
7.)परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ:-
1.)राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुआवजे के तौर पर प्रतिमाह 30,000 रूपये का भुगतान करेगी।
2.)इससे पहले मुआवजे की राशि 20,000 हजार रूपये थी, लेकिन वर्ष 2013 में सरकार ने संशोधन इस धनराशी को बढ़ा दिया हैं।
3.)योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक मदद से गरीब परिवार अपनी आजीविका के साधन जुटा सकते हैं।
4.)इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली एकमुश्त धनराशि लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
5.)आवेदनकर्ता व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि उसे 45 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन :-
1.)योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।http://nfbs.upsdc.gov.in/
2.)इस पेज में नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करिए।
3.)इसके बाद योजना में पंजीकरण का फॉर्म खुल जाएगा।
4.)फॉर्म सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।
5.)इसके बाद कैप्चा कोड लिखना होगा।
6.)फिर आपके द्वारा दीगयी सूचना सत्य है। इसको प्रमाणित करने के लिए चेक बॉक्स को टिक काना होगा।
7.)फिर दूसरे पेज में आवेदन पत्र संख्या का मेसेज प्राप्त होगा। आवेदन पात्र संख्या का प्रिंट आउट निकाल कर आपने पास सुरक्षित रखना होगा। क्योकि इसके प्रयोग से आप ऑनलाइन योजना में आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकेंगे।

Help Line Toll-Free Number – 18004190001

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