Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2021 : उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए आवेदन

Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2021 : इस आलेख में उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए पात्रता, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक दस्‍तावेज, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए आवेदन, Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh आदि के बारे में  विस्तार से बताया गया है |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh )

यह खुशखबरी विकलांग लोगों के लिए है जो लोग खुद कुछ कमा नहीं सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं परंतु अब ऐसा नहीं होगा |18 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक योजना का लाभ ले सकते हैं| परंतु नागरिकों के न्यूनतम विकलांगता 40% होना अनिवार्य है| इस योजना का लाभ ही नागरिक ले सकता है जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा व अन्य किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो| यदि कोई नागरिक पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है|
Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए पात्रता :-

1.)विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
2.)आवेदन कर्ता की आयु 18 साल तक होनी अनिवार्य है।
3.)आवेदन कर्ता 40 परसेंट विकलांग होना जरूरी है मतलब कि उसके शरीर का 40% हिस्सा विकलांगता हो।
4.)ऐसा व्यक्ति जो पुरानी पेंशन विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन आदि प्राप्त कर रहा हो तो वह इस पेंशन का हकदार नहीं होगा।
5.)विकलांग किसी वाहन या किसी प्रॉपर्टी का मालिक है तो वह इस पेंशन के योग्य नहीं है।
6.)विकलांग जो किसी सरकारी दफ्तर में कार्यरत है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक दस्‍तावेज :-

1.)पासपोर्ट के आकार की फोटो ।
2.)आयु प्रमाण-पत्र
3.)मतदाता पहचान पत्र‚
4.)राशन कार्ड
5.)आधार कार्ड
6.)मोबाइल नम्‍बर ।
7.)बैंक पासबुक ।
8.)सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ।
9.)विकलांगता प्रमाण पत्र ।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए आवेदन :-

1.)इस योजना में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।http://sspy-up.gov.in/
2.)उम्मीदवारों को होमपेज के “हैंडीकैप पेंशन” लिंक पर क्लिक करना होगा
3.)अब उम्मीदवार “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
4.)उम्मीदवार “नया फॉर्म” लिंक पर क्लिक करें।
5.)विकलंग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
6.)आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
7.)अब “Save” बटन पर क्लिक करें।
8.)इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

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