परित्यक्ता प्रमाण पत्र Rajasthan

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राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल 2021 क्या  योजना है:- राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राज्य में बी.एड. में प्रवेश लेने वाली विधवा, निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना चलाई हुई है। विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के तहत राज्य में निराश्रित और विधवा महिला जो अपने आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने कुछ वर्षों में पाया है की राज्य में विधवा महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है इसी वजह से इस सरकारी योजना को राज्य में लागू किया गया था।विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए राजस्थान की यह मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना उन सभी महिलाओं पर लागू होती है, जिनके या तो पति की मृत्यु हो चुकी है या फिर उन्हे बेसहारा छोड़ दिया गया है। प्रदेश की सरकार का मानना है की मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना से उनके आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी सहायता मिलेगी।

फार्म भरने की स्टार्ट कि डेट:- 18/01/2021
फार्म भरने की अंतिम दिनांक:- 05/03/2021

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना पात्रता:-
1.)इस योजना का लाभ उन्ही महिलाओं को मिलेगा जिनहोने 2020-21 या आगामी शैक्षिक वर्षों में प्रवेश लिया हो।
2.)जिन महिलाओं ने बी.एड की डिग्री प्राप्त कर ली है, उन्हे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
3.)आवेदक राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

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राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना जरूरी दस्तावेज़:-
1.)निवास प्रमाण पत्र
2.)आवेदक महिला अगर विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र
3.)अगर महिला तलाकशुदा है तो नॉन जुड़ीशियल स्टांप पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र जिसमे पति और पत्नी के साथ पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
4.)मुस्लिम महिला के पक्ष में काजी द्वारा जारी तलाकनामे की कॉपी के साथ नॉन जुड़ीशियल स्टांप पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र लगा होना चाहिए।

राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना – ऑनलाइन आवेदन पत्र:-
1.)उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएसओ राजस्थान पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
2.)फिर पूछी गयी जानकारी को सावधानी से भरना होगा |

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