इस आलेख में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना,MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana ,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की विशेषताएं ,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की पात्रता,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना:-
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया यह एक प्रमुख कदम है। MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana एक ऐसी योजना है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को ₹300 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 80 वर्ष से उपर विधवा महिलाओं को ₹500 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार ऐसी महिलाओं को ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जो पुनर्विवाह करेंगी। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करके प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी।यह “महिला सशक्तिकरण की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। मप्र सरकार विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह पर जोर देगी और 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि भी प्रदान करेगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। सरकार दहेज और बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की विशेषताएं :-
१.)मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना मध्यप्रदेश में रहने वाली विधवाओं (Widow) के लिए मासिक पेंशन योजना है।
२.)इस योजना के तहत, एमपी सरकार 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग (Age Group) में विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये प्रदान करने जा रही है।
३.)79 वर्ष से ऊपर की सभी विधवाओं को मासिक पेंशन (Monthly Pension) के रूप में 500 रुपये प्रति माह मिलेगा।
४.)इसके अलावा, सरकार विधवा पुनर्विवाह (Widow Remarriage) के लिए 2 लाख रुपये की एक बार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
५.)मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने “विधवा (Widow)” नाम को एक सम्मानित शब्द “कल्याणी (Kalyani)” में बदलने का फैसला लिया है।
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज :-
१.)आधार कार्ड
२.)पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
३.)बैंक अकाउंट
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की पात्रता:-
१.)इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा।
२.)योजना का लाभ 18 वर्ष से 79 वर्ष की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
३.)इस नई योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा।
४.)₹200000 की आर्थिक सहायता किसी विधवा महिलाओं को ही प्रदान किया जाएगा। जो पुनर्विवाह करेंगी।
५.)पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए अभी लाभ प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन:-
१.)आवेदनकर्ता को सबसे पहले यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|https://www.dprmp.org/
२.)वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा|
३.)दोस्तों आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें और आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें|
४.)इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं|
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