इस आलेख में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना,MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana ,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का उद्देश्य,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में आवश्यक दस्तावेज़,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए पात्रता,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लाभ,मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना:-मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana की घोषणा की हैं। किसान अगर कृषि कार्य करते समय कृषि यंत्रों के द्वारा, सिंचाई के लिए कुँआ खोदते समय, बिजली के करंट लगने से, सब्जी एवं फसलों में रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते समय, टैक्टर ट्राली या बैलगाड़ी में सामान ले जाते समय दुर्घटना होने पर किसानों की मृत्यु या किसी अंग भंग होने पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसान की मृत्यु होने पर उसे 01 लाख रूपये, किसी अंग के दुर्घटना में अपंगता होने पर 25 हजार रूपये, अंगभंग होने पर 7500 सौ रूपये प्रदान किये जायेंगे।कृषि कार्य करते समय अगर किसानों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती हैं। या फिर उन्हें कोई चोट लग जाती हैं। या फिर उनकी मौत हो जाती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में किसानों के घर वाले सरकार से मुआवजा पाने के हक़दार हैं। इस योजना के अंतर्गत आपको दुर्घटना होने के 90 दिनों के भीतर ही अपने जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। यदि कोई किसान पहले से किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा हैं। तो उस कृषक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का उद्देश्य:-
इस योजना का उद्देश्य किसानों के खेत में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल स्थिपित करने या ट्यूबवेल के संचालन सिंचाई हेतु करने में, खेतों में फसलों पर कीटनाशक ओषधि का छिड़काव करने में , खेतों से जाने वाली बिजली के तार के टूटने से , आनाज की बोरी लगाते वक्त, बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर से आनाज मंडी ले जाते वक्त घटित दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में किसान तथा उसके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में आवश्यक दस्तावेज़:-
१.)आधार कार्ड।
२.)निवासी प्रमाण पत्र।
३.)बैंक का खाता।
४.)आय का प्रमाण पत्र।
५.)किसान पहचान पत्र
६.)किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए पात्रता :-
१.)इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थाई नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा |
२.)योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कृषक किसान होना अनिवार्य हैं |
३.)इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को आवेदन घटी दुर्घटना होने के 90 दिनों के अंदर करना होगा |
४.)इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की अन्य लाभ योजना का लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं |
५.)योजना के अंतर्गत लाभार्थी को स्थाई अपंगता होने पर 100000 , आंशिक अपंगता होने पर ₹50000 , अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में ₹4000 तथा व्यक्ति की मृत्यु होने पर 400000 की सहायता धनराशि प्रदान करने का प्रावधान हैं |
६.)इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा | जब व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना ऊपर बताई गई कृषि संबंधित कारणों के दौरान हुई हो |
7.)इस योजना का लाभ केवल प्रदेश के गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लाभ:-
१.)मध्यप्रदेश के किसानों को इस योजना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं।
२.)कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार की तरफ से 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
३.)इस योजना से किसानों के परिवार वालों को भी मदद प्रदान की जाएगी।
४.)इस योजना का लाभ मिलने से किसानों के परिवार वालों को किसी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन:-
१.)आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा|https://www.dprmp.org/
२.)वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप दुर्घटनावश मृत्यु अथवा अपंगता से सम्बंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
३.)अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा |
४.)इस एप्लीकेशन फॉर्म पर सारी जानकारी ध्यानपूर्वक से भरे|
५.)इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन क्र सकते हैं |
किसान कॉल सेंटर : 1800 -180- 1551,
दूरभाष नं.- 07659-222349