MP Yuva Udyami Yojana | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना:-योजना का उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति वर्ग के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा|योजना के क्रियान्वयन आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्या. भोपाल द्वारा अपनी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना को क्रियान्वित किया जाएगा|देश के गरीब युवाओं को रोजगार प्राप्त हो या यदि वे स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयत्न करती आई है. और आगे भी कर रही हैं. इसी के आधार पर कुछ साल पहले मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने भी युवाओं को रोजगार शुरू करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुवात की थी, जिसके तहत लाभार्थियों को स्वयं के रोजगार शुरू करने के लिए लोन सुविधा दी जाती है.
MP Yuva Udyami Yojana
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पात्रता:-
१.)मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
२.)न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
३.)आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
४.)किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक(Defaulter) नहीं होना चाहिए।
५.)यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आवश्यक दस्तावेज:-
१.)मूल निवासी प्रमाण पत्र
२.)व्यापार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट
३.)पहचान पत्र
४.)जन्म प्रमाण पत्र
५.)पासपोर्ट साइज़ फोटो
६.)शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण
7.)जाति प्रमाण पत्र

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश की विशेषताएं:-
१.)इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपये एक करोड़ होगी।
२.)इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख) देय होगी।
३.)इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा।
४.)इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी। इस योजनांतर्गत व्यापारिक गतिविधियां पात्र नहीं होगी।
५.)इस योजना के तहत ऐसे युवा जिनके पास पर्याप्त कौशल हैं और वे खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं किन्तु उनके पास वित्त की कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है
६.)इसके साथ ही इस योजना में 7 साल तक की लोन की गारंटी भी लोगों को दी गई है. अतः लोन की राशि को वे कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल की अवधि के अंदर चुका सकते हैं.

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :-
१.)आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश पोर्टल पर विजिट करना है.msme.mponline.gov.in
२.)यहां आवेदकों को ‘मध्यप्रदेश युवा उद्यमी योजना’ के नीचे ‘आवेदन करें’ लिखी हुई बटन दिखाई देगी, आवेदकों को उस पर क्लिक करना है.
३.)अब यहां आपको 3 विभागों के नाम एवं उसकी लिंक दी हुई होगी, उनमें से आप जिस विभाग के अंतर्गत शामिल हैं उसका चयन करना है.
४.)इसके बाद आपके सामने उस विभाग के तहत लॉग इन करने का विकल्प आ जायेगा. यदि आप इसमें पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप इसमें सीधे लॉग इन करें. लॉग इन करते समय आपको योजना का नाम, आपका मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना होगा. और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
५.)लेकिन यदि आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इसके लिए साइन अप पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, उसे भरकर आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं.
६.)रजिस्टर्ड होने के बाद आप इसमें लॉग इन करें. जैसे ही आप लॉग इन करके सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने युवा उद्यमी योजना का फॉर्म खुल जायेगा.
7.)यहाँ आपको अपनी सभी जानकारी को सही तरीके से भरना होगा. और सभी दस्तावेजों को अपलोड कर अंत में सबमिट करना होगा. और इस तरह से आपका इस रोजगार के लिए लोन दिलवाने वाली युवा उद्यमी योजना में आवेदन पूरा हो जायेगा.

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