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Mukhyamantri Grameen Awas Yojana 2021 | MP मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2021

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MP मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना(Mukhyamantri Grameen Awas Yojana MP):-
मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता महसूस की गई। यह एक पूर्णतः ” मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण-सह-अनुदान ” योजना है। योजनान्तर्गत हितग्राही द्वारा विभिन्न अभिन्यासों के अनुरुप स्वयं आवास का निर्माण किया जायेगा। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10-15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जायेगा।

MP मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पात्रता:-
1.)योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलो मे किया गया है ।
2.)प्रशासनिक व व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रथम वर्ष में योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के सभी जिलों की 3.)सभी जनपद पंचायतों की एक तिहाई ग्राम पंचायतों में किया गया।
4.)वर्तमान में नजूल बाह्‌य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में यह योजना लागू नहीं होगी।
5.) मध्य प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए|
6.)आवेदनकर्ता इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए |
7.)उसके घर से कोई भी सरकारी प्रारंभिक नहीं होना चाहिए|

MP मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आवश्यक दस्तावेज़:-
1.)वोटर आईडी
2.)राशन कार्ड
3.)बैंक पासबुक
4.)बीपीएल कार्ड
5.)भू -स्वामी अधिकार पत्र
6.)मनरेगा जॉब कार्ड

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MP मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की विशेषताएं:-
1.)मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन पूरी तरह से मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण -सह-अनुदान योजना है अर्थात इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत तय किये गए आवास के नक्शे के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण करना होगा।
2.)राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभ उठाने वाले व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण चुकाने की क्षमता के अनुसार बैंक द्वारा 10,12 एवं 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता है।
3.)यह जानकारी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन 2021-2022पर आधारित है।

MP मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवेदन प्रक्रिया:-
1.)इस योजना में आवेदन हेतु आवेदक को पहले आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना होगा।
2.)आवेदन का ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी तथा पचायत समन्वय अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा।
3.)इन तीन सदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण के बाद आवेदन पत्र को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।
4.)आवेदन पत्र ग्राम सभा से अनुमोदित (पास) होने बाद बैंक द्वारा ऋण के लिए भेजा जायेगा।

MP मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:-
1.)मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा|http://mmgam.mp.nic.in/
2.) वेबसाइट पर जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र दिखाई देगा |
3.)इस पर क्लिक करें और फिर सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें|
4.)सबमिट बटन पर क्लिक करें आपका फॉर्म भर चुका है|
5.)अब आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्र हो गए हैं|

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