इस आलेख में प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना,प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना का उद्देश्य,Pradhan Mantri Nayi Manzil Scheme,प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना की विशेषताएँ,प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना की पात्रता,प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना की पात्रता,प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना में शुल्क एवं छात्रवृत्ति,प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना के लिए आवेदन कैसे करें? आदि के बारे में विस्तार से बतया गया हैं |
प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना(Pradhan Mantri Nayi Manzil Scheme):-हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे छात्र, जिन्होंने अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दी है, उनकी सहायता के लिए एवं उन्हें बेहतर तथा स्थायी नौकरी प्रदान करने के लिए भारत की केंद्रीय सरकार ने एक कल्याण प्रणाली की शुरुआत की है, जिसका नाम “नई मंज़िल योजना” है. इस कल्याणकारी योजना में वे सभी छात्र शामिल हो सकेंगे, जो पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं. साथ ही नई रोशनी योजना भी अल्पसंख्यक महिलाओ के लिये चलाई जा रही हैं .
प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना का उद्देश्य:-
इस योजना के तहत एक वर्ष की अवधि का एक कोर्स शुरू किये जाने की योजना बनाई गयी।जिसके माध्यम से जो अल्पसंख्यक छात्र अमान्यता प्राप्त विद्यालयों जैसे मदरसों से शिक्षा प्राप्त करतें हैं या गरीबी के कारण प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पातें हैं। उन सबको एकत्रित कर उनके क्षमता के अनुसार उनके योग्यता कों निखारा जायगा और उन्हें बोर्ड की परीक्षा देने के योग्य बनाया जायेगा। नई मंजिल योजना के तहत शुरू किये गए इस कोर्स की मान्यता देश के सभी यूनिवर्सिटी में मान्य होगा ।
1.)अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को एकत्रित करना जो किसी कारणवश प्राथमिक स्तर की शिक्षा छोड़ चुके हैं । उन्हें कक्षा ८ व १० की शिक्षा राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान अथवा राज्य मुक्त विद्यालय प्रणाली द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रमाण पत्र देना है ।
2.)इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को रोजगारपरक कार्य कौशल शिक्षा उपलब्ध करना है।
3.)स्वास्थ और जीवनयापन योग्य कौशल के प्रति जागरूक करना है ।
4.)इस योजना के द्वारा प्रशिक्षित कम से कम 70 % युवाओं को नौकरी दिलाना ताकि वे जीवनयापन योग्य न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकें तथा सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित योजनायें जैसे कर्मचारी राज्य बीमा(ईएसआई) , भविष्य बीमा आदि का लाभ उठा कर समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकें।
प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना की विशेषताएँ:-
1.)इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक समूह से संबंध रखने वाले स्कूली छात्र जिन्होंने शिक्षा बीच में छोड़ दी है, विभाग न सिर्फ उन्हें शैक्षणिक योग्यता देने में सहायता करेगा, बल्कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करायेगा जिससे उन्हें भविष्य में मदद मिल सकेगी.
2.)केन्द्रीय सरकार की घोषणा के अनुसार, इस प्रोज़ेक्ट के लिए कुल अवधि 5 वर्ष तय की गई है. इस दौरान, इस योजना से संबन्धित सभी कार्यों को अच्छी तरह से दिए हुए परिभाषित चरणों में किया जायेगा.
3.)पहले सभी प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को अकेडमिक एवं व्यावसायिक दोनों स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा. विभाग उन्हें उपयुक्त प्लेसमेंट प्रदान करने में मदद करेगा, जोकि उनके लिए लाभकारी साबित होगा. इस पहल से लगभग 70 प्रतिशत प्रशिक्षित छात्रों को नौकरी देने का अनुमान लगाया गया है.
4.)इस योजना के कार्यान्वयन के साथ, सरकार की 1 लाख अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की अकेडमिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है.
5.)यह योजना 9 से 12 माह तक जारी रहेगी. इस दौरान कौशल प्रशिक्षण अवधि भी शामिल होगी, किन्तु कौशल प्रशिक्षण की अवधि 3 माह से ज्यादा नहीं होगी.
6.)दूरस्थ (distance) शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 8 वीं एवं 10 वीं कक्षा के स्तर की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाएगी. इस स्थिति से निपटने के लिए पुल शिक्षा प्रणाली का विकास एवं कार्यन्वयन किया जायेगा.
प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना की पात्रता :-
1.)राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत प्रशिक्षु को अल्पसंख्यक समुदाय जैसे (मुस्लिम, सिक्ख ,जैन ,ईसाई,पारसी,बौद्ध) से सम्बंधित होना चाहिए।
2.)इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षिण पाने की आयु सीमा 17 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
जिन राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के सरकारों द्वारा अन्य अल्पसंख्यक कार्यक्रम मौजूद हैं,वे भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र है मगर उनको कुल सीटो का 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा ।
3.)ग्रामीण और शहरी दोनों हीं क्षेत्रों के उम्मीदवार गरबी रेखा के नीचे के होने चाहिए।
इस योजना के तहत प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता एनआईओएस के द्वारा निर्धारित नियम के समतुल्य होनी चाहिए ।
4.)इस योजना के तहत कक्षा 8 के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यार्थी के पास कक्षा 5 के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अथवा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यार्थी की आयुसीमा एनआईओएस या उसके समतुल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार होनी चाहिए।
5.)कक्षा 10 के प्रशिक्षण हेतु कक्षा 8 के उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा उसे अपनी योग्यता का स्व- प्रमाण देना होगा। तथा एनआईओएस अथवा समतुल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित आयुसीमा के अनुसार आयु का होना अनिवार्य है।
6.)इस योजना के तहत 30% सीटें बालिका/महिला तथा 5% सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाएँगी। अंतर-समुदाय एकता के प्रोत्साहन हेतु 15% सीटें गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आरक्षित किये जाने पर विचार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
7.)यदि इस योजना के तहत आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित सीटें रिक्त रहतीं हैं तो उन सीटों कों अनारक्षित मन जायगा ।
प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना में शुल्क एवं छात्रवृत्ति :-
प्रशिक्षण के लिए किसी भी छात्र एवं एजेंसीज से शुल्क नहीं लिया जायेगा. वे एजेंसीज जो इस योजना का हिस्सा बनना चाहती हैं, उन्हें प्रत्येक चयनित उम्मीदवारों के लिए 56,500 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी. इसमें प्रशिक्षण खर्च, आपूर्ति खर्च, उम्मीदवार अनुदान खर्च एवं अन्य खर्च शामिल होंगे. एजेंसीज को 3 अलग- अलग किस्तों में पैसा दिया जायेगा. किस्तों का अनुपात 30:50:20 होगा.
1.)शर्त के अनुसार उम्मीदवार कुल 18,500 रूपये की राशि प्राप्त कर सकेंगे.
2.)इसमें 6 माह की अवधि के लिए अकेडमिक प्रशिक्षण के दौरान हर माह 1000 रूपये एवं
कौशल प्रशिक्षण के दौरान हर माह 1500 रूपये भी शामिल होंगे.
3.)प्लेसमेंट के बाद, उम्मीदवार पोस्ट प्लेसमेंट अनुदान के रूप में 2 माह की अवधि के लिए 2000 रूपये का अनुदान प्राप्त करेगा.
प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना के लिए आवेदन कैसे करें?:-
सभी रुचिकर उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. इसमें उम्मीदवार ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीको से अप्लाई कर सकतें है. इसके अलावा उन्हें सत्यापन प्रक्रिया के लिए भी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. एक बार सत्यापन हो जाने के बाद, सभी उम्मीदवारों को एक एजेंसी की देखरेख के तहत रखा जायेगा, जोकि उम्मीदवार को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी.
ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करे :-http://www.minorityaffairs.gov.in/