uttar pradesh rashtriya paarivarik labh yojana | यू पी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन

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यू पी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ( UP rashtriya paarivarik labh yojana 2021 )

इस योजना के शुरू होने से अब ऐसे परिवारों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवन यापन करने के लिए सहायता प्रदान करती है। जिन परिवारों के घर के मुखिया की मृत्यु हो गयी हो जो पैसे कमाता हो उसके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी।नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको रजिस्टर (Register) होना पड़ेगा।इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की आर्थिक मदद करना है जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। घर का मुखिया एक ऐसा सदस्य होता है जिसके ऊपर अपने पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर मुखिया की ही मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार बेसहारा हो जाता है। उसके परिवार को बहुत सारी मानसिक और आर्थिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन्ही सब समस्याऔ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत घर के मुखिया की मृत्यु होने के पश्चात् सरकार द्वारा उसके परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में आर्थिक मदद दी जाएगी। इस राशि का उपयोग एक गरीब परिवार अपने जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए खर्च कर सकता है। और बिना किसी परेशानी के अपना जीवन व्यतीत कर सकता है।
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यू पी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए दस्तावेज :-

1.)आधार कार्ड
2.)पासपोर्ट साइज की फोटो
3.)आय प्रमाण पत्र
4.)जाति प्रमाण पत्र
5.)परिवार की मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
6.)बैंक पासबुक की डिटेल
7.)परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी

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यू पी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता :-

1.)गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार आवदेन कर सकते है।
2.)आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
3.)शहरी क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 56,450 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.)ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की परिवार की आय 46, 080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यू पी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ :-

इस योजना के अंतर्ग्रत गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार को 30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि गरीब वर्ग के परिवारों को मुआवजे के तौर पर सरकार द्वारा दी जाएगी। हालांकि पहले इस योजना की राशि 20,000 रुपए थी | लेकिन वर्ष 2013 में सरकार ने इस धनराशी को बड़ा दिया। इस योजना की राशि सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। इस योजना की राशि आवेदक को 45 दिन के भीतर दे दी जाएगी। इस योजना में आवेदन करके आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

यू पी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन :-

1.)सबसे पहले इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट ( http://nfbs.upsdc.gov.in/ ) पर जाए।
2.)वेबसाइट पर पहुचने के पश्चात् नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) लिंक पर क्लिक करे।
3.)आवेदन फार्म आपके सामने खुलेगा, इस फार्म में पूछी गई सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरे।
अब आवश्यक दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड करे।
4.)आवेदन फार्म पूरा भरकर और डाक्यूमेंट्स जमा कर के फार्म को सबमिट करे।
5.)आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् प्राप्त हुई रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख ले।

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