कोरोना जैसे महामारी काल में देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। हजारों की तादाद में लोग जिनको नौकरियां से निकाल दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का बीमा ईएसआईसी के अंतर्गत करवाया गया है। तो वह व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी में कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। आज हम इस आर्टिकल में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2021, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना रजिस्ट्रेशन , अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना Form , अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना Registration , अटल पेमेंट व्यक्ति कल्याण योजनाके बारे में संपूर्ण जानकारी का विस्तार से वर्णन करेंगे।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है:- कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई गई, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जिनका मकसद बेरोजगार कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना है। यह योजना कई सालों से चल रही है। लेकिन कोरोना के कारण इस योजना पर कुछ और छूट प्रदान की गई है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को इस योजना के जरिए फायदा मिलेगा जिन की नौकरी छूट गई है और उन्होंने पहले से एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में बीमा करवा के रखा है। जिन लोगों ने एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में बीमा नहीं करवाया है। उन लोगों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा नहीं मिलेगा। एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आधार पर लाभार्थी को मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
कोरोना काल के कारण अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में हुआ बदलाव:- कोरोना महामारी मुख्य रूप से देश में बेरोजगारी बढ़ाने में तुली हुई है। कोरोना महामारी के कारण अटल बीमित व्यक्ति प्रचार योजना में कुछ बदलाव हुआ है। यह बदलाव यह है, कि इस योजना के तहत कोरोना महामारी से पहले जिस व्यक्ति ने एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत बीमा करवाया है। उस व्यक्ति को मिलने वाली मासिक सैलरी का 25% आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाता था। लेकिन अब कोरोना महामारी के कारण इस योजना में व्यक्ति को उसकी सैलरी का 50% आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। यह राशि डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर किया चाहिए। यह सभी बदलाव भारत मैं कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किया है। ताकि लोगों को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। यह बदलाव 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक किया गया है। उसके पश्चात आवश्यकता के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक बढ़ाया जा सकता है या फिर 31 दिसंबर 2020 तक ही सीमित रखा जा सकता है।
किन लोगों को मिलेगा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा:- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन का बीमा न्यूनतम 2 साल पुराना हो चुका है या 2 साल की अवधि के लिए बीमा लिया गया है। इसके अलावा बीमा धारक व्यक्ति जो अभी बेरोजगार है। उसने पहले कम से कम 78 दिन तक काम किया हो। तभी इस योजना के अंतर्गत बीमा धारक को इस योजना के योग्य माना जाएगा और इस योजना के जरिए उसे लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के माध्यम से करीब 3500000 कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। इस योजना के जरिए उन लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा। जिन लोगों को कंपनी द्वारा किसी कारण से निकाल दिया गया है या व्यक्ति के ऊपर कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। तब भी इस योजना से व्यक्ति वंचित रह जाएगा। अपने काम से रिटायरमेंट लेने के बाद व्यक्ति को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
अटल बीमित कल्याण योजना के लिए जरूरी मापदंड:- इस योजना का फायदा उन लोगों का मिलता है। जो इस योजना के नियम व शर्तों को पूरा करते हैं। साथ ही साथ जरूरी मापदंड सीमा के भीतर आते हैं।
1. इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो व्यक्ति बेरोजगार होगा मतलब इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति बेरोजगार होने जरूरी है।
2. नागरथ व्यक्ति को 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए कर्मचारी बीमा लेना जरूरी है।
3. जब व्यक्ति बेरोजगार है, उससे पहले उस व्यक्ति द्वारा किसी भी कंपनी में न्यूनतम 78 दिन का योगदान दिया हुआ होना जरूरी है।
4. बेरोजगार व्यक्ति पर किसी प्रकार का अपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए।
5. व्यक्ति के सभी जानकारी सही होनी चाहिए और उसके साथ भी आवेदन करते वक्त अपने बैंक के दस्तावेज को भी जमा करवाएं। ताकि इस योजना से मिलने वाली राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो सके।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2021 आवेदन कैसे करे :- जो व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। तो उनके लिए नीचे कुछ step दिए गए हैं। उनको फॉलो करें।
1. जिन लोगों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अपना आवेदन लगाना है। उस व्यक्ति को सबसे पहले एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर एक न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
2. उसके बाद इस फॉर्म को भरने के साथ अपने दस्तावेज लगाकर इस फॉर्म को एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की शाखा में जमा करवाना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको ₹20 का नॉन जुडिशल पेपर पर नोटरी एफिडेविट भी करवाना होगा।
3. इसके पश्चात आपको इसका प्रीमियम भरना होगा। जब आप प्रीमियम भर देते हैं। तो आपको एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से रसीद व बीमा के कागजात दे दिए जाते हैं। अब भविष्य में जब भी आप बेरोजगार हो जाते हैं। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत आपको अपने वेतन का 50% आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ:- यह योजना सरकार द्वारा कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई एक बेहतरीन योजना है। इस योजना के अंतर्गत तुम लोगों को मुख्य तौर पर फायदा होगा, जिन्होंने कर्मचारी बीमा लिया है।
1. इस योजना का सबसे प्रमुख लाभ यह है। कि कर्मचारियों को बेरोजगार होने पर इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
2. यह योजना एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा लागू की गई है और जो व्यक्ति इस कंपनी में अपना कर्मचारी बीमा करवा रखा है। उसी व्यक्ति को इस योजना का फायदा मिलेगा।
3. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल है। चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों से हो या शहरी क्षेत्रों से, इस योजना के मापदंड को पूरा करने वाले लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी केवल एक ही बार लाभ उठा सकते हैं।
5. इस योजना के द्वारा दिए जाने वाले पैसे या आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है।
6. जिन लोगों ने एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत बीमा करवाया है और बिमित्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में परिवार को आर्थिक सहायता के लिए ₹15000 दिए जाते हैं और क्लेम की अवधि 30 दिन कर दी गई है। हालांकि पहले ₹10000 अगले 90 दिन में ट्रांसफर जाते थे। लेकिन अब 30 दिन के अंतर्गत ₹15000 की आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी के उत्तराधिकारी के खाते में डाल दी जाएगी।