इस आलेख में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम,Senior Citizen Saving Scheme ,सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विशेषताएँ,सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पात्रता,सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की शर्ते,सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ब्याज दर,सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आवेदन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम(Senior Citizen Saving Scheme ):-
भारतीय डाक विभाग डाक सेवाओं के अतिरिक्त कई छोटी बचत खाता योजनाओं का भी संचालन करती है। इन्हीं बचत खाता योजनाओं में से एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। वरिष्ट नागरिक बचत खाता (एससीएसएस ) सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए शुरू की गयी निवेश योजना है। इस बचत योजना में 8 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज मिलती है। ब्याज की दर केन्द्रिय वित्त मंत्रालय द्वारा समय -समय पर तय की जाती है। इस बचत योजना में कोई भी सेवानिवृत्त नागरिक एकल या संयुक्त बचत खाता खोल सकता है। बचत खाते का एक से अधिक उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। डाक विभाग की इस स्कीम के तहत न्यूनतम 1000 और अधिकतम 15 लाख से खाता खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की वरिष्ट नागरिक बचत खाता योजना में फिक्स्ड डिपाजिट से अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है। तो आइये जाने एससीएसएस की जानकारी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विशेषताएँ:-
1.)एनआरआई (ओं) इन नियमों के तहत खाता खोलने हेतु पात्र नहीं है।
2.)इन नियमों के तहत हिंदु अविभाजित परिवार खाता खोलने का पात्र नहीं है।
3.)एक खाते में एक हज़ार रुपये के गुणांकों में केवल एक ही जमा होना चाहिए जो पंद्रह लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
4.)खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष के बाद जुर्माना राशि सहित इसकी अनुमति है ।
यदि जमा राशि एक लाख रुपये से कम है तो, नकद।
5.)जमाकर्ता के पक्ष में आहरित मांग ड्राफ्ट या चैक और जमा कार्यालय के पक्ष में पृष्ठांकन के माध्यम से
6.)जमाकर्ता पांच साल की परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद खाते को तीन साल की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। परिपक्वता अवधि के बाद एक वर्ष के भीतर फॉर्म बी में आवेदन किया जाना चाहिए।
7.)इन नियमों के तहत जमा की गई राशि पर प्रतिवर्ष 8.60% ब्याज दिया जाता है जो जमा की तारीख से प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत में देय होगा। उदाहरण के लिए – 31 मार्च / 30 जून / 30 सितंबर / 31 दिसंबर। ब्याज का संयोजन स्वीकार्य नहीं है।
8.)जमाकर्ता, खाता खोलते समय या खाते खुलने के बाद किसी भी समय, लेकिन खाता बंद करने से पहले एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के पाक्स में नामांकन कर सकता है।
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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पात्रता:-
खाता खोलने की तारीख को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु व्यक्ति ।
जिसकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन 60 वर्ष से कम है और जो खाता खोलने की तारीख को अधिवार्षिकता प्राप्त हुआ या अन्यथा।
जो इन नियमों के शुरू होने से पहले किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हैं और खाता खोलने की तारीख को 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं,
अन्य निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी आयु के रक्षा सेवा के सेवानिवृत्त कर्मी (सेवानिवृत्त सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) ।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की शर्ते :-
१.)समय से पूर्व खाते को बंद करना
२.)फॉर्म ई में आवेदन करने पर जमाकर्ता को जमा राशि वापस लेने और खाता खोलने के एक वर्ष बाद किसी भी समय खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकती
३.)यदि खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के बाद लेकिन दो वर्ष समाप्त होने से पहले खाता बंद किया जाता है, तो जमा राशि के डेढ़ प्रतिशत के बराबर राशि काट ली जाएगी और शेष राशि जमाकर्ता को अदा कर दी जाएगी।
४.)यदि खाता खोलने की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने पर या उसके बाद खाता बंद किया जाता है, तो जमा राशि के एक प्रतिशत के बराबर राशि काट ली जाएगी और शेष राशि जमाकर्ता को अदा कर दी जाएगी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ब्याज दर :-
१.)एससीएसएस में 8 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज मिलता है। हालांकि हर तीन महीने बाद केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज दर की समीक्षा की जाती है।
२.)ब्याज राशि की गणना तिमाही की जाती है योजना के तहत 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को खाताधारक के खाते में ब्याज की राशि डाल दी जाती है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आवेदन :-
१.)इस योजना में आदेवन के लिए आपको नजदीक के किसी बैंक में जाके आवेदन क्र सकते हैं |
२.)या इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं | https://sbi.co.in/
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