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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना ( UP Vivah Anudan Yojana 2021 )
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की गरीब बेटियों की शादी के लिए विवाह अनुदान योजना शुरू किया है| इस योजना के माध्यम से शादी में होने वाले खर्च का कुछ प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है | योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बेटियों की चिकित्सा के लिए भी सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधन किया गया है। विवाह अनुदान योजना की राशि सीधे लाभार्थी बेटी के बैंक खाते में ट्रान्सफर किया जाता है। इसके लिए लाभार्थी बेटी का किसी राष्ट्रीकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है। विवाह अनुदान योजना के तहत प्रदेश के सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को रु 51,000 प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
Photo तथा हस्ताक्षर
1.)पहचान पत्र
2.)बैंक पासबूक
3.)आय प्रमाणपत्र
4.)जाती प्रमाणपत्र
5.)शादी प्रमाणपत्र
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की विशेस्ताये :-
1.)इस योजना हेतु वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा लाभार्थी आय प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक नहीं है , इस योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं ।
2.)विवाह अनुदान हेतु आवेदन शादी के दिनांक से 90 दिन पहले ही स्वीकार की जाएगी , या शादी के 90 दिन बाद तक स्वीकार किया जाएगा ।
3.)विवाह अनुदान हेतु आवेदन में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
4.)विवाह अनुदान हेतु एक परिवार अपनी दो पुत्रियों के लिए ही आवेदन कर सकता है , दो पुत्री से अधिक के लिए अनुदान अमान्य होगा ।
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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता :-
1.)आवेदक उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
2.)इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक
3.)आय 46,080 रुपये वाले परिवार पात्रता रखते है।
4.)एक परिवार अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए शादी अनुदान के तहत आवेदन कर सकते है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदनल :-
1.)विवाह अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा| http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/Default.aspx
2.)वेबसाइट पर पहुंचने के बाद नए पंजीकरण पर आपको क्लिक करना होगा , आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किस जाति के लिए आवेदन करना चाहते हैं सामान्य, सुचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कि जो भी श्रेणी है वह आपको चुनना होगा ।
3.)अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भरनी है । फॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा जैसा नीचे दिखाया गया है।
4.)जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करें पर क्लिक करते हैं ध्यान रखना है कि इस फॉर्म के प्रति कॉपी को आपको प्रिंट कर रख लेना है |
5.)अब इस प्रिंट किए गए प्रति कॉपी को आपको संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर जमा कर इसकी रसीद प्राप्त कर लेनी है , ऑफलाइन फॉर्म जिला कल्याण विभाग में जमा करना आपके लिए अनिवार्य है।
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