Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Scheme 2021 उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Scheme 2021 :  इस योजना में Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Scheme, उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज, उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्रता, उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Scheme, आदि के बारे में विस्तार से बताया गया हैं |

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की निराश्रित महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के तहत पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित हुई महिलाओं को रूपए 300 मासिक पेंशन निर्धारित किया गया है। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सम्मलित योगदान से किया जाता है। पेंशन के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। यह वास्तव में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की गई एक स्कीम है जिसका पूरा नाम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है. इससे पहले भी भारत सरकार द्वारा कई तरह की पेंशन योजनाओं को मूर्तरूप दिया गया है परंतु यह पेंशन योजना 18 से 60 वर्ष की ऐसी महिलाओं के लिए है जिनके पति का देहासवान हो गया हो.
Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Scheme

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज :-

1.)पासपोर्ट आकार फोटो
2.)जन्म / आयु प्रमाण पत्र
3.)पहचान प्रमाण आधार कार्ड
4.)राशन कार्ड
5.)बैंक पासबुक
6.)आय प्रमाणपत्र
7.)पति के मृत्यु प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्रता :-

1.)महिला के पति की मृत्यु होने के पश्चात निराश्रित हुई महिला।
2.)आवेदक महिला को उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
3.)निराश्रित महिला का कोई बालिग़ बच्चा देख -रेख के लिए नहीं होने पर योजना के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
4.)आवेदक महिला की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
5.)विधवा का बच्चा नाबालिग हो और यदि वयस्क हो, तो वह खिलाने में असमर्थ हो।
6.)केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है।
7.)यूपी वर्षा पेंशन योजना जैसी अन्य मौजूदा योजनाओं का लाभ ना उठाया हो।

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उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन :- 

1.)इस में योजना में आवेदन के लिए आवेदनकर्ता को इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पे जाना होगा |

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्रता
2.)वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा |
3.)उस लिंक पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा |

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्रता
4.)उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरें|
5.)परंतु ध्यान दीजिए जो भी जानकारी आप भर रहे हो बिल्कुल सही होनी चाहिए |

उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्रता
6.)पूरा फोरम सही से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

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