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वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
आज के दौर में लोग जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से जीने लगते हैं तो वे अपने वृद्ध माता – पिता को अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं. और वे उन्हें घर से बेघर कर देते हैं. ऐसे में वृद्धावस्था में लोग दर – दर भटकते रहते हैं. ऐसे लोगों की सहायता के लिए उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को सहायता देने के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है. जिसके तहत उन्हें मासिक आधार पर रूपये प्रदान करने का प्रावधान है|
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की विशेषताएं
1.)इस योजना में उन वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इससे उन्हें अपनी आय का साधन मिल सकेगा और वे गरीबी से एक कदम ऊपर उठ सकेंगे।
2.)इस योजना के तहत यूपी राज्य सरकार लाभार्थियों को 800 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान करेगी।
3.)इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यह योजना योग्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और उन्हें दूसरों पर निर्भर न होना पड़े।
4.)पहले की योजना की तुलना में इस नई पेंशन योजना में कुछ संशोधन किये गये हैं। इस योजना में विधवा एवं विकलांग लोगों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।
5.)एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस योजना में बहुत अधिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। इसलिए उम्मीद हैं कि इस योजना के तहत पात्रता मानदंड को लोग आसानी से समझ सकते हैं। जिससे अधिक-से-अधिक लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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वृद्धावस्था पेंशन योजना यूपी आवश्यक दस्तावेज :-
1.)आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
2.)आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
3.)आधार कार्ड
4.)बैंक खाता की जानकारी
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन की प्रक्रिया :-
1.)यूपी की इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए यदि आप योग्य हैं, तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन इस अधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx पर क्लिक करके कर सकते हैं|
2.)इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन में कुछ विकल्प दिखेंगे जहाँ आपको एक विकल्प ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ भी दिखेगा, उस पर क्लिक करें|
3.)इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको 4 और विकल्प दिखाई देंगे, आपको उनमे से ‘व्यू एप्लीकेशन फॉर्म’ विकल्प पर क्लिक करना है|
4.)इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा जहाँ आपसे जो भी जानकारी पूछी जाएगी आपको यह सब सही – सही भरना आवश्यक है|
5.)इसमें आपको दस्तावेजों एवं आपकी फोटो को अटैच करने के लिए भी कहा जायेगा, आप सभी दस्तावेजों एवं फोटो को स्कैन कर इसमें अपलोड करें|
6.)इसके बाद आपके सामने ‘सेव’ बटन होगी उस पर क्लिक करें, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एकनॉलेजमेंट पर्ची जनरेट होगी और आपका आवेदन फॉर्म सेव हो जायेगा|
7.)आप रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रखें. क्योंकि यह स्थिति की जाँच एवं अन्य कामों में उपयोग हो सकता है|
8.)अंत में आप सेव किए हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकाल लें और इसे अपने पास के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर दें. आपको यह फॉर्म 1 महीने के अंदर जमा करना होगा, नहीं तो यह रिजेक्ट भी हो सकता है|
वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश की सूची देखें :-
1.)वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट 2019 में अपना नाम देखने के लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट http://sspyup.gov.in/IndexOAP.aspx पर जाना होगा।
2.)वेब पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको नीचे ‘पेंशनर सूची’ ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
3.)फिर आपके सामने यूपी के सभी जनपद के नाम की सूची खुलेगी। उसमे से आप अपने जनपद का नाम चुनकर उस पर क्लिक करें।
4.)इसी तरह से अपने विकासखंड/ब्लॉक/क्षेत्र/ग्राम पंचायत का चयन करके आगे बढ़े।
5.)जब आप अपने ग्राम के नाम तक पहुँच जाओगे। उसके बाद, आगे वाले खंड में कुल पेंशनर की संख्या का लिंक दिखाई देगा।
6.)लिंक पर क्लिक करने के बाद, यहाँ से उस क्षेत्र में जितने भी पेंशनर हैं उनके नाम की सूची खुल जाएगी। इसके बाद, आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो।
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