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जीएसटी क्या हैं ?
GST कर प्रणाली भारत में 1 जुलाई, 2017 को लागू की गयी थी। जिसके पश्चात् भारत में जो भी विक्रेता निवेश करना चाहता हो तो उसे सर्व प्रथम जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के नियम अनुसार पंजीकरण करना होगा। जिनकी सालाना आय 20 लाख से अधिक है उनके लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य रूप से लागू होती है। जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से कागज रहित है। अर्थात ये ऑन लाइन डिजिटल रूप से होता है। विक्रेता इसमें ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल की सहायता से पंजीकरण कर सकता है।
जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
1.)आवेदक का पैन कार्ड
2.)पैन कार्ड, वोटर आईडी
3.)प्रमोटर या साझेदारों के आधार कार्ड (अगर आप व्यापार साझेदारी में करना चाहते है तो)
4.)साझेदारी के दस्तावेज या निगमन का प्रमाण पत्र
5.) बिजली के बिल, किराये या पट्टे के समझौते का प्रमाण पत्र
6.)कंपनी, फर्म या व्यक्ति का बैंक खाता विवरण
जीएसटी पंजीकरण के लाभ:-
1.)आप कानूनी तौर पर अपने ग्राहकों से कर संग्रह और आपूर्तिकर्ताओं के लिए कर लाभ पर पारित कर सकते हैं।
2.)व्यापार 100% कर अनुरूप हो जाता है
3.)आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप अपने खरीद पर भुगतान कर दिया है दावा और मुनाफे में सुधार कर सकते हैं।
4.)जीएसटी प्रमाण पत्र दस्तावेजों जबकि चालू खाता या व्यापार खाता खोलने में से एक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता।
5.)आप आसानी से विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार निविदाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप GSTN है।
6.)ऑनलाइन, आयात-निर्यात जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार
भुगतान गेटवे शुरू करने और मोबाइल पर्स GST नंबर प्रयोग किया जाता है का उपयोग करें।
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जीएसटी पंजीकरण की फीस :-
इसके लिए पात्र 1599 रुपए का भुगतान करना होगा। और आपको यह फीस का भुगतान ऑनलाइन ही करना अहोगा।
जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता :-
1.)जब व्यापार का वार्षिक टर्नओवर रु 40 लाख से अधिक हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
2.)पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए व्यापार का टर्नओवर रु 20 लाख से अधिक होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
3.)इवेंट्स या प्रदर्शनी में माल सप्लाई करने से सम्बंधित व्यवसाय से जुड़े उद्यमी के लिए जिनके पास बिजनेस का कोई स्थायी स्थान नहीं है। ऐसे व्यवसाय के लिए 90 दिन के अनुमानित टर्न ओवर के आधार पर जीएसटी जमा करना होगा। ऐसे उद्यम को शुरू करने से पहले ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण करना आवश्यक होगा।
4.)यदि कोई एनआरआई भारत में बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसने व्यवसाय के लिए जगह भारत में नहीं तय किया है। तो ऐसी दशा में उसे बिजनेस शुरू करने के 90 दिन के अन्दर जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
5.)सभी ई-कॉमर्स उद्यमी (जैसे – फ्लिपकार्ट अमेज़न) जो अपना माल ऑनलाइन पोर्टल से एक से अधिक विक्रेता को बेचते हैं। उनके लिए जीएसटी पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
6.)जीएसटी कानून के अनुसार जीएसटी पंजीकरण के दायरे में आने के बावजूद पंजीकरण न करने पर जुर्माना देना होता है। जुर्माने की राशि जितने महीने की टैक्स नहीं जमा किया है उसकी कुल राशि या रु 10,000 जो अधिक हो जुर्माने के रूप में देना होता है।
जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करे :-
1.)जीएसटी के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको सबसे भारत सरकार की आधिकारिक वैबसाइट पे जाना होगा
आधिकारिक वैबसाइट:-click here
2.)यहे पे आपको रजिस्टर टैब पर क्लिक करना होगा और अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी।
3.)जिसमे की आपको फोरम मे अपने राज्य के नाम के साथ हर वो जानकारी देनी है जो आवेदन फॉर्म मे पुछी गई है।
4.)जानकारी भरने के बाद , आपको सबमिट करना है। और सबमिट करते ही आपके दिये गए मोबाइल नंबर मे ओटीपी आता है। इस ओटीपी को आप पासवोर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते है।
5.)ओटीपी भरते ही एक और न्या फॉर्म खुल जाता है |
6.)इस फॉर्म का नाम है फॉर्म बी। इस फॉर्म मे आपको अपने कारोबार की पूरी जानकारी देनी होगी। आपने इसे शुरू कब किया इसका टर्न ओवर कितना है। और फिर आपको सारे दस्तावेज़ भी स्कैन करके अपलोड करने है।
7.)जब आप दोनों फॉर्म भर लेते है तो साथ मे सारे दस्तावेज़ जो अपलोड करने है , उन्हे भी एक बार अवशय जांच ले। इस पूरी प्रिक्रिया मे आपका 3 से 4 दिन का समय लग सकता है।
8.)अब कुछ द्सावेज की मांग भी की जा सकती है, जिनहे आपको अपलोड करना है।
9.)अब आपको जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
10.)इस प्रकार आप सफलातापूर्वक जीएसटी पंजीकरण कर सकते है।
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