भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना 2021 , Insurance Premium Indian Railway

इस आलेख में भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना क्या है ?,बीमा कंपनियों के नाम,भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के फायदे,भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के तहत क्लेम करने के ज़रूरी कागज़.,Insurance Premium Indian Railway, Ap Sadarem Slot Booking , Indian Railway Insurance , Rail Yatra Ka Varnan , Rail Travel Is Insured in Hindi आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है

भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना क्या है ?:- इस योजना के तहत भारत सरकार ने सितम्बर 2016 में इस योजना को शुरू किया था। परंतु इस योजना को 7 अक्टूबर को आरम्भ किया था। इस योजना के तहत रेल यात्री केवल 1 पैसे में रेल यात्रा बीमा करवा सकते है। इस योजना के तहत यह बीमा योजना पहले 92 पैसे में दी जा रही थी।भारतीय रेल यात्रा बीमा योजना के तहत 31 अक्टूबर तक बुक किये जाने वाले प्रत्येक टिकेट पर लिए जाने वाले यात्रा बीमा के लिए सिर्फ एक पैसे का प्रीमियम की राशि जारी होगी। इस योजना के तहत बीमा 10 लाख रूपये तक होगा तथा यह बीमा किस स्थिति में होगा यदि कोई व्यक्ति विकलांग होता है तो उस व्यक्ति को बीमे की राशि 7.5 लाख प्राप्त होगी तथा इस स्थिति में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति तो 10 लाख रूपये का प्रावधान है तथा मृत्यु होने के बाद शव को घर ले जाने के लिए 10 रूपये अलग से दिए जायेंगे।इस योजना के तहत व्यक्ति के हॉस्पिटल के खर्च के लिए 2 लाख रूपये दिए जायेंगे

इस योजना के तहत निम्न बीमा कंपनियों को चुना गया है। उन कंपनियों के नाम इस प्रकार है :-
1.)आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस,
2.) रॉयल सुंदरम जनरन इंश्योरेंस,
3.) श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी आदि को चुना गया है।

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भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के फायदे :-
1.)भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के तहत यह लाभ आपको केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने पर ही प्राप्त होगा।
2.)इस योजना के तहत इसमें प्रीमियम राशि 0.92 सभी टैक्स के साथ है।
3.)इस योजना के तहत विदेशी लोग भारतीय रेलवे बीमा योजना के तहत किसी भी सुविधा तथा लाभ के योग्य नहीं है।
4.)इस योजना के तहत यात्रा बीमा सुविधा 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए प्राप्त नहीं है।
5.)इस योजना के तहत रेलवे यात्रा बीमा के लिए एक ऑप्शन है जिसके तहत आप टिकट बुक करते समय अप्लाई करने के लिए स्वतंत्र है।
6.)इस योजना के तहत यदि आपने यात्रा बीमा का ऑप्शन चुना है तो आपको इस योजना के तहत एक पीएनआर के अंतर्गत मामला दर्ज हो जायेगा तथा जिसके तहत प्रत्येक यात्रियों के लिए यह ऑप्शन आवश्यक हो जायेगा।
7.)इस योजना के तहत यदि आप पहली बार इस बीमा यात्रा को करवाते है तो यात्रियों को एसएमएस के ज़रिये से तथा बीमा कंपनियों से प्रत्यक्ष रूप से नामांकन के प्रकार भरने के लिए लिंक के साथ साथ अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना में विकलांग होने की अवस्था में:-
1.)इस योजना के तहत रेलवे अथॉरिटी की रेल रिपोर्ट जिसके तहत अप्रिय घटना की दुर्घटना की पुष्टि के बारे में लिखा है।
2.)इस योजना के तहत इलाज़ करने वाले मेडिकल डॉक्टर्स की पर्ची का बिल आदि।
3.)इस योजना के तहत सिविल सर्जन से विकलांगता प्रमाण पत्र के जाँच की प्रतिलिपि।
4.)इस योजना के तहत विविधत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्लेम फॉर्म तथा नामांकित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर होने आवश्यक है।
5.)इस योजना के तहत प्रत्येक एक्स रे तथा जाँच रिपोर्ट व विकलांगता के लिए पक्ष में करते हुए कागज़।
6.)इस योजना के तहत एफआईआर की सत्यपति प्रति आदि।
7.)इस योजना के तहत तस्वीर से पहले तथा विकलांगता के बाद जांच प्रमाण पात्र आदि।

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भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के तहत मृत्यु होने पर दावा कैसे करे :-
1.)भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के तहत रेलवे अथॉरिटी का वर्णन जिसके तहत सभी यात्रियों का ब्यौरा तथा मृत घोषित यात्रियों का पुष्टि करण आदि।
2.)इस योजना के तहत रेलवे अथॉरिटी की रेल गाड़ी का वर्णन जिसके तहत अप्रिय घटना तथा दुर्घटना का पुष्टि करण हुआ हो।
3.)इस योजना के तहत नामाँकित या फोटो पहचान पत्र की कानूनी वारिस आदि।
4.)इस योजना के तहत यथाविधि व्यक्तिगत दुर्घटना क्लेम फॉर्म एनईएफटी अधिकृत फॉर्म तथा रद्द चेक के साथ नामाँकित तथा क़ानूनी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हो।
5.)इस योजना के तहत यदि कोई भी नामाँकित नहीं चुना गया है तो फिर क्लेम केवल कानून अधिकारी द्वारा ही कर सकता है तथा भुगतान भी उसे के तहत किया जायेगा।
6.)इस योजना के तहत क्लेम केवल पद के उम्मीदवार जो आईआरसीटीसी वेब पेज के ज़रिये से बीमा खरीदने के टाइम पर घोषित किया गया हो वो ही कर सकता है।

भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के तहत क्लेम करने के ज़रूरी कागज़:-
1.)इस योजना के तहत दावे की रकम को भारतीय मुद्रा में तय किया जायेगा।
2.)इस योजना के तहत नामाँकित व्यक्ति, बीमित व्यक्ति या क़ानूनी वारिस दुर्घटना की तारीख से चार माह के भीतर बीमा कंपनी की निकटतम उपखंड दफ्तर में क्लेम फॉर्म प्रस्तुत करना चाहियें।
3.)इस योजना के तहत क्लेम नीति 1 साल के भीतर होनी चाहियें।
4)इस योजना के तहत बीमा पॉलिसी का प्रूफ भी प्रस्तुत किया जाना चाहियें।
5.)इस योजना के तहत यदि क्लेम धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के तहत समर्थित पाया गया है तो क्ले.)म बर्खास्त कर दिया जायेगा।
6इस योजना के तहत इस सभी प्रकार के कागजों को जमा करने के 15 दिनों के अंदर क्लेम की राशि बीमा कंपनी द्वारा दे दी जाएगी।
7.)भारतीय रेलवे यात्रा बीमा योजना के तहत यदि बीमा कम्पनी राशि का भुगतान करने में कोई भी देरी करती है तो बीमा कंपनी को 2 % की बैंक दर से ब्याज देना होगा।
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