एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2021

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एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2021:-मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत की है। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जो कि बेटियों के कल्याण को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समाज में स्थिति सुधारना है, उन्हीं योजनाओ में से एक यह भी है।मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह अभिभावक या दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं उन्हे प्रदेश सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं।

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना पात्रता-
1.)आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2.)आवेदक या अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
3.)गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से समबन्धित होना चाहिए।
4.)आवेदक केवल कन्या अभिभावक होने चाहिए।
5.)बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए।
6.)दंपत्ति आय-कर दाता नहीं होने चाहिए।

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज:-
1.)पासपोर्ट फोटो (माता-पिता की)
2.)पासपोर्ट फोटो(बेटी की)
3.)जन्म/आयु प्रमाण-पत्र
4.)आधार कार्ड
5.)राशन कार्ड
6.)आय प्रमाण-पत्र
7.)निवास प्रमाण-पत्र
8.)बैंक डिटेल्स

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ-
1.)योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कन्या के माता-पिता को 600 रुपए पेंशन के रूप में मासिक तौर पर दिए जाएंगे।
2.)जो कि बुढ़ापे में उनके जीवन-यापन में उनकी सहायता करेंगे।
3.)यह पेंशन केवल उन्ही अभिभावकों को मिलेगी, जिनके संतान केवल बेटियां ही है। जिनके पुत्र हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन:
1.)आवेदन कर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर जाना होगा |http://mpedistrict.gov.in/
2.)आवेदनकर्ता वेबसाइट पर जाएगा उसको वहां पर मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन 3.)योजना आवेदन पत्र दिखाई देगा |
4.)इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें |
5.)कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए |
6.)यदि कोई त्रुटि होती है तो फॉर्म गलत माना जाएगा |
7.)इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें |
8.)आप इसका प्रिंट आउट भी संभाल कर रख सकते हो|

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