Passport Kaise Banaye 2021 , Passport Banane Ke Liye Kya Kya Documents Chahiye

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पासपोर्ट क्या हैं ?

Passport एक ऐसा  दस्तावेज है जो एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है। वास्तव में पासपोर्ट किसी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को बताता है। एक पासपोर्ट धारक के पासपोर्ट में उसकी फोटो, जन्मतिथि, पता और हस्ताक्षर का भी विवरण होता है। यद्यपि पासपोर्ट का उपयोग विदेश यात्रा के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण और आयु प्रमाण के लिए एक दस्तावेज के रूप में भी किया जा सकता है। यह 36 या 60 पेज का बुकलेट फॉर्म होता है जिसे विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। विदेश मंत्रालय आवेदन के समय आपके द्वारा प्रस्तुत सभी विवरणों को अच्छी तरह से सत्यापित करता है फिर आपको पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। अपने देश से बाहर जाने के लिए आपके पास वीजा के साथ पासपोर्ट होना भी जरूरी होता है।

पासपोर्ट बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है :-

1.)वर्तमान पते का प्रमाण

2.)वोटर आईडी कार्ड

3.)आधार कार्ड

4.)नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

5.)पानी का बिल या बिजली का बिल

6.)माता पिता के पासपोर्ट की कॉपी (यदि कोई हो तो)

7.)जन्मतिथि का प्रमाण पत्र

8.)दसवीं और बारहवीं कक्षा की मार्कशीट

9.)निवास प्रमाणपत्र

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पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए खाता खोलें :–

1.)पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पासपोर्ट इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन (portal2.passportindia.gov.in) पर जाएं और वहां रजिस्ट्रेशन करके अपना एकाउंट बनाएं।

2.)एकाउंट खोलने के बाद अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करें और आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ें।

3.)आवेदन पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी डिटेल्स सही हैं। आपके सभी डिटेल्स आपके दस्तावेजों से मिलना चाहिए।

4.)इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी डिटेल्स को भरें। पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता के अन्य नामों का भी विकल्प होता है। बेहतर है कि आप सिर्फ अपना ओरिजनल नाम ही भरें।

5.)इसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन आईडी एवं अन्य विवरण भरें ताकि आपका आवेदन पत्र प्रमाणित हो सके।

6.)आवेदन पत्र भरते समय आपको नॉन ईसीआर(Non-ECR ) कैटेगरी का एक ऑप्शन दिखेगा।

7.)आवेदक को नॉन ईसीआर कैटेगरी का पात्र होने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एसएससी(दसवीं कक्षा) या उच्चा शिक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

8.)50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उनका जन्म प्रमाणपत्र ईसीआर के लिए कार्य कर सकते हैं।

9.)आप यह देख लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं फिर उसी अनुसार टिक करें।

10.)फॉर्म भरने के बाद अपने नजदीकी पीएससी (पासपोर्ट सेवा केंद्र) या पीओ (पासपोर्ट कार्यालय) को सेलेक्ट करें और मिलने के लिए इसमें पहले से दिए गए अप्वाइंटमेंट की कोई तारीख सेलेक्ट करें।

पासपोर्ट बनवाने की फीस कितनी है :–

1.)वास्तव में हम घर बैठे इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पासपोर्ट बनवाने में कितने पैसा लगता है। इसका कारण यह है कि यह पासपोर्ट के प्रकार पर निर्भर करता है कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी।

2.)यदि आप 36 पेजों का नया या पुनः जारी पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 1500 रुपये आवेदन शुल्क और अतिरिक्त तात्कालिक शुल्क 2000 रूपये देना पड़ेगा। यह पासपोर्ट 10 सालों के लिए वैध होता है।

3.)अगर आप 60 पेजों का या पुनः जारी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क 2000 रुपये और अतिरिक्त तात्कालिक रुप 2000 रुपये देना पड़ेगा। इस पासपोर्ट की वैधता 10 सालों तक होती है।

4.)अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आप 36 पेजों वाले नया या पुनः जारी पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन शुल्क एक हजार और अतिरिक्त तात्कालिक शुल्क 2000 रुपये देना पड़ेगा।

5.)अगर आपका 36 पेजों वाला पासपोर्ट खो जाने, क्षतिग्रस्त या चोरी होने पर इसे दोबारा बनवाने के लिए आवेदन शुल्क तीन हजार और अतिरिक्त तात्कालिक शुल्क दो हजार रुपये देना पड़ता है।

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नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन लोग होते हैं :–

1.)सभी राजनयिक(Diplomatic) और आधिकारिक(Official ) पासपोर्ट धारक

2.)सभी गैजेटेड सरकारी कर्मचारी, उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चे।

3.)मैट्रिक और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता वाले सभी व्यक्ति

4.)50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति

5.)18 साल की उम्र तक के सभी बच्चों

6.)आयकर दाता (कृषि आयकर दाताओं सहित) पति या पत्नी और उनके 18 वर्ष से कम उम्र के आश्रित बच्चे।

7.)नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी 8.)संस्थान से दो साल का डिप्लोमा या केंद्रीय / राज्य या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से तीन साल का डिप्लोमा / समकक्ष डिग्री रखने वाले व्यक्ति।

9.)वे सभी व्यक्ति जो तीन साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, उस व्यक्ति के पति या पत्नी।

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