सोलर पंप कृषि कनेक्शन योजना 2021 , सोलर पंप एग्रीकल्चर कनेक्शन प्रोग्राम राजस्थान

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राजस्थान सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना क्या हैं –राजस्थान सरकार ने किसानों को एक तोहफा दिया है सोलर पंप का ताकि वह अपनी कृति को आगे बढ़ा सकें इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होगी ताकि वह इस योजना का लाभ ले सके | इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पर्याप्त बिजली मुहैया करवाना है इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि किसानों को बिजली का बिल नहीं देना होगा

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सौर ऊर्जा पंप सयंत्र योजना के लिए पात्रता :-
1.)किसान के पास खुद की 0.5 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। अगर उसके पास 3 एचपी सौर ऊर्जा पंप योजना के लिए आवेदन करना है तो। और अगर आपने 5 एचपी सौर पंप के लिए
2.)आवेदन करना है तो आपके पास 1.0 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है।
3.)ग्रीन हाउस शेड नेट 1000 मीटर 3 एचपी सोलर पंप के लिए और 2000 मीटर 5 एचपी सोलर पंप के लिए जरूर है।
4.)लो टनल 0.5 हेक्टेयर 3 एचपी सोलर पंप के लिए और 0.75 हेक्टेयर 5 एचपी सोलर पंप के लिए आवशयक है।
5.)3 और 5 एचपी सोलर पंप के लिए भूमिगत पानी 100 मीटर की अधिकतम गहराई के साथ जरूरी है।

राजस्थान सोलर पम्प कृषि योजना हेतु जरूरी दस्तावेज़ :-
1.)आवेदन पत्र के साथ किसान की दो पासपोर्ट साइज की फोटो
2.)किसान का आधार कार्ड/ भामाशा कार्ड की फोटोकॉपी
3.)किसान द्वारा शपथ पत्र
4.)आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण पत्र
5.)सौर पंप हेतु कार्यदार्यी फर्म द्वारा तकनीकी रिपोर्ट
6.)किसान के क्षेत्र में सम्बंधित डिस्कॉम (बिजली विभाग) में कृषि कनेक्शन प्राप्त करने की
7.)सूचि में अंकन होने या न होने का प्रमाण पत्र
8.)किसान अपनी भूमि की जमाबंदी या पासबुक की फोटोकॉपी
9.)सिचाई स्त्रोत
10.)त्रि-पार्टी अनुबंद
11.)सूचिबंद आपूर्तिकर्ता फर्म का बिल/ प्रफोर्मा इनवॉइस/ कॉटेशन एवं डिजाईन मेप

राजस्थान सोलर पम्प कृषि के तहत मिलने वाली अनुदान राशि :-जो किसान इस योजना के तहत आवेदन करते है उन्हे अनुदान राशिराज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। 3 एचपी पर 25 परसेंट और 5 एचपी पर 20 परसेंट अनुदान के अतिरिक्त लागत का 45 परसेंट राजस्थान की राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस तरह कुल लागत का 65% अनुदान दिया अजाएगा।

सोलर पंप योजना राजस्थान 2021 एग्रीकल्चर कनेक्शन प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन फार्म:-
1.)मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लाभ के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है।
2.)जिसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वैबसाइट पर क्लिक करना होगा।
3.)लाभ के लिए आपको कृषि कनैक्शन बिजली विभाग मे आपको 1000 रुपए जमा करवाने के बाद आवेदन कर सकते है।
4.)आपको इस योजना के तहत केवल 40% लागत ही लगानी है। वाकी की 60% राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जानी है।

राजस्थान सोलर पम्प कृषि कनेक्शन आवेदन:-
1.)सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण के लिए विकल्प पत्र आवेदन कर सकेगें।
2.)यहां दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करके भी आप ऑनलाइन फॉर्म सोलर पंप का भर सकते हैं
3.)योजना में पंजीकरण हेतु सामान्य कृषि कनेक्शन आवेदक विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में रूपये 1000/- जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं
4.)योजना में आवेदन करने के बाद कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय मे अप्रभावित रहेगीं।
5.)योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि ही आवेदक द्वारा देय होगी।
6.)सौर ऊर्जा पम्प सेटों का रख-रखाव 7 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जाएगा , जिसके लिए कंपनी द्वारा काॅल सेन्टर की भी व्यवस्था की जाएगी
7.)जिस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा कर उसका त्वरित समाधान करा सकेंगे
8.)सौर ऊर्जा पम्प सेटों का 7 वर्ष तक निःशुल्क बीमा आपूर्तिकर्ता/निर्माता कंपनी द्वारा किया जाएगा ।

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